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जीएसटी से खरीद-बिक्री अब छिपा न पाएंगे बड़े कारोबारी, इनवॉइस में न हो सकेगा बदलाव

एक अक्टूबर से 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी पोर्टल से ही इनवॉइस जारी कर सकेंगे और तुरंत जीएसटी को ट्रांजेक्शन की जानकारी हो जाएगी।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Sat, 25 Jul 2020 06:46 AM (IST)Updated: Sat, 25 Jul 2020 06:46 AM (IST)
जीएसटी से खरीद-बिक्री अब छिपा न पाएंगे बड़े कारोबारी, इनवॉइस में न हो सकेगा बदलाव
जीएसटी से खरीद-बिक्री अब छिपा न पाएंगे बड़े कारोबारी, इनवॉइस में न हो सकेगा बदलाव

कानपुर, जेएनएन। 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों की हर खरीद-बिक्री जल्द ही जीएसटी की नजर में होगी। बिक्री की सभी इनवॉइस इजीएसटी पोर्टल से ही ऑनलाइन कटेंगी। टैक्स सलाहकारों के मुताबिक इससे कोई भी इनवॉइस छिपाई नहीं जा सकेगी और अफसर उनका तुरंत सत्यापन भी कर सकेंगे।

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जीएसटी में फर्जी पंजीयन कराने के बाद तमाम फर्म करोड़ों रुपये की खरीद बिक्री दिखाती हैं। इसके जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी खेल होता है। कारोबार दिखाने के अगले माह की 11 तारीख को जीएसटीआर एक रिटर्न फाइल किया जाता है और 20 तारीख को 3बी रिटर्न फाइल करते समय आइटीसी का समायोजन कर लिया जाता है।

जिससे अधिकारियों को जानकारी नहीं हो पाती। इसलिए बड़े कारोबारियों की बिक्री पर सीधी नजर रखने के लिए जीएसटी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों की इनवॉइस ऑनलाइन करने की तैयारी की थी। एक अप्रैल 2020 से इसे लागू होना था, बाद में इसे एक अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। अब एक अक्टूबर से 500 करोड़ रुपये से ऊपर के कारोबारियों की इनवॉइस पोर्टल से ही जारी होंगी।

जानकारों ने कही ये बात

कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष दीप कुमार मिश्रा के मुताबिक अधिकारियों को तुरंत बिक्री की जानकारी हो जाएगी। अगर वे सत्यापन करना चाहेंगे तो अविलंब कर लेंगे। वहीं टैक्स सलाहकार संतोष गुप्ता के मुताबिक कोई भी कारोबारी अपने इनवॉइस को बदल नहीं सकेगा। इससे तमाम विवाद खत्म हो जाएंगे।


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