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कानपुर में नो एंट्री जोन में वाहन पास के दायरे में डीजल-पेट्रोल और केमिकल टैंकर भी

कानपुर में अभी तक नो एंट्री जोन में डीजल-पेट्रोल केमिकल गैस टैंकर व दुग्ध वाहनों पर रोक नहीं है। अब यातायात विभाग ने ऐसे वाहनों के लिए अलग रंग के पास जारी करने की व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर को प्रस्ताव भेजा है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Sun, 01 Aug 2021 07:50 AM (IST)Updated: Sun, 01 Aug 2021 07:50 AM (IST)
कानपुर में नो एंट्री जोन में वाहन पास के दायरे में डीजल-पेट्रोल और केमिकल टैंकर भी
नो एंट्री में वाहनों के लिए अलग रंग के पास होंगे।

कानपुर, जेएनएन। शहर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वाहन पास आवश्यक हैं, बल्कि डीजल-पेट्रोल, गैस टैंकर आदि को 24 घंटे शहरी सीमा में बिना वाहन पास के प्रवेश की अनुमति थी। अब इन पर अंकुश लगाने के लिए यातायात विभाग इन्हें भी वाहन पास के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है। दुग्ध वाहन और गैस टैंकर को छोड़कर अन्य वाहनों के पास जारी किए जाने का खाका तैयार किया गया है। इस संबंध में यातायात विभाग की ओर से पुलिस कमिश्नर को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है।

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बीते दिनों माल रोड के नरोना चौराहे के पास एफसीआइ गोदाम से खाद्यान्न लेकर जा रहे ट्रक ने मां-बेटे को रौंद दिया था। इसके बाद नोइंट्री में समय में बदलाव कर आवश्यक सेवा वाले वाहनों को भी पास जारी करने का निर्णय लिया गया था। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूॢत के लिए यातायात विभाग से पांच सौ वाहन पास जारी हैं। इन पास वाले वाहनों के शहरी सीमा में प्रवेश का समय भी निर्धारित है। अब तक डीजल-पेट्रोल, केमिकल, गैस और दुग्ध वाहनों को बिना पास के 24 घंटे शहरी सीमा में प्रवेश की अनुमति थी। अब दुग्ध वाहन और गैस टैंकर को छोड़कर सभी वाहन पास के दायरे में लाए जाएंगे। पुलिस कमिश्नर से प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलते ही व्यवस्था लागू हो जाऐगी।

-यातायात के भारी दबाव के समय दुग्ध वाहन और गैस टैंकर को छोड़कर डीजल-पेट्रोल और केमिकल के टैंकर शहरी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इन्हेंं भी वाहन पास के दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। -बीबीजीटीएस मूर्ति, डीसीपी ट्रैफिक


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