पर्ची कांड के आरोपित को क्लीन चिट नहीं : पुलिस आयुक्त
अग्रिम कार्रवाई के लिए अदालत से मांगी गई अनुमति ।
अफवाह का खंडन ----
- अग्रिम कार्रवाई के लिए अदालत से मांगी गई अनुमति
- पुलिस आयुक्त ने कहा वापस नहीं होगा मुकदमा
जागरण संवाददाता, कानपुर : बिल की पर्ची पर आपत्तिजनक संदेश लिखने वाले कारोबारी को क्लीन चिट मिल गई है और पुलिस उसका मुकदमा वापस लेने जा रही है। रविवार को यह अफवाह फैलने के बाद पुलिस आयुक्त को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने साफ कर दिया है कि सोच समझकर एफआइआर दर्ज की गई थी और अब वापस नहीं ली जाएगी।
दैनिक जागरण ने 20 अक्टूबर के अंक में दुकान में बिल की पर्ची से धार्मिक प्रचार, जांच शुरू शीर्षक से खबर पृष्ठ संख्या पांच पर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। कारोबारी द्वारा बिल की पर्ची में इस्लाम द ओनली साल्यूशन का स्लोगन लिखकर दिया जा रहा था। इस स्लोगन में ओनली शब्द आपत्तिनजक है, क्योंकि इससे धार्मिक कट्टरता की बू आ रही है। खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस आयुक्त के आदेश से संबंधित व्यापारी मैदा बाजार निवासी मोहम्मद सालिम को हिरासत में ले लिया गया था। उससे एटीएस, आइबी और एलआइयू ने पूछताछ की थी। बाद में आरोपित के खिलाफ थाना मूलगंज में धारा 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। रविवार को अफवाह उड़ी की पुलिस ने आरोपित को क्लीनचिट दे दी है और मुकदमा वापस लिया जा रहा है। इस पर पुलिस आयुक्त द्वारा विज्ञप्ति जारी करके कहा गया कि आरोपित के खिलाफ एनसीआर दर्ज की गई थी। नियमानुसार ऐसे मुकदमों में विवेचना शुरू करने से पहले न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती है। पुलिस ने न्यायालय से अनुमति के लिए आवेदन कर दिया है। विवेचना में साक्ष्य संकलन करके विवेचक आगे की कार्रवाई करेंगे।