पड़ोसी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले युवक को उम्रकैद
छह साल पहले कटिया लगाने से मना करने पर कर दी थी हत्या, शोर सुनकर लोग इकट्ठा हुए तो अजय भाग गया।
By Edited By: Published: Sun, 04 Nov 2018 01:15 AM (IST)Updated: Sun, 04 Nov 2018 11:00 AM (IST)
कानपुर (जागरण संवाददाता)। पड़ोसी की हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने युवक को उम्रकैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। नौबस्ता के मछरिया गुलाब नगर का हाता निवासी अजय उर्फ दीपक पड़ोसी रामादेवी के मकान से बिजली चोरी के लिए कटिया लगाना चाहता था। जिसका विरोध रामादेवी के बेटे संजय ने किया।
इसी खुन्नस के चलते 2-3 नवंबर 2012 की रात 2.30 बजे अजय दीवार फांदकर रामादेवी के घर में पहुंचा। जिस कमरे में संजय सो रहा था, उसे खटखटाया। संजय ने जैसी ही दरवाजा खोला, उसका कॉलर पकड़कर गाली गलौज करते हुए आंगन में खींच ले गया। शोर सुनकर संजय की मां रामादेवी और पत्नी अराधना भी पहुंच गई। अजय के हाथ में चाकू था। उसने चाकू से एक के बाद एक कई वार संजय पर किए। मां रामादेवी बचाने दौड़ी तो उनके दाहिने हाथ की हथेली में चोटें आयीं थी। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हुए तो अजय भाग गया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही संजय की मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता राजेश्वर तिवारी ने बताया कि मुकदमा सुनवाई पर आया तो मृतक की मां और पत्नी ने बतौर चश्मदीद गवाह बयान दर्ज कराए।
जहरखुरानी में तीन वर्ष कैद
अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध कुमार तिवारी ने जहरखुरानी के एक आरोपित बांदा जमालपुर के राम खिलावन को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद और दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि मुगलसराय से अजमेर जानी वाली सियालदाह एक्सप्रेस में श्यामलाल गुप्ता सफर कर रहे थे। एक युवक ने उन्हें पकौड़े खिलाए जिसके बाद वह बेहोश हो गए। जीआरपी कानपुर ने मुकदमा दर्ज किया था।
इसी खुन्नस के चलते 2-3 नवंबर 2012 की रात 2.30 बजे अजय दीवार फांदकर रामादेवी के घर में पहुंचा। जिस कमरे में संजय सो रहा था, उसे खटखटाया। संजय ने जैसी ही दरवाजा खोला, उसका कॉलर पकड़कर गाली गलौज करते हुए आंगन में खींच ले गया। शोर सुनकर संजय की मां रामादेवी और पत्नी अराधना भी पहुंच गई। अजय के हाथ में चाकू था। उसने चाकू से एक के बाद एक कई वार संजय पर किए। मां रामादेवी बचाने दौड़ी तो उनके दाहिने हाथ की हथेली में चोटें आयीं थी। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हुए तो अजय भाग गया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही संजय की मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता राजेश्वर तिवारी ने बताया कि मुकदमा सुनवाई पर आया तो मृतक की मां और पत्नी ने बतौर चश्मदीद गवाह बयान दर्ज कराए।
जहरखुरानी में तीन वर्ष कैद
अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध कुमार तिवारी ने जहरखुरानी के एक आरोपित बांदा जमालपुर के राम खिलावन को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद और दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि मुगलसराय से अजमेर जानी वाली सियालदाह एक्सप्रेस में श्यामलाल गुप्ता सफर कर रहे थे। एक युवक ने उन्हें पकौड़े खिलाए जिसके बाद वह बेहोश हो गए। जीआरपी कानपुर ने मुकदमा दर्ज किया था।
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