महिला की हत्या में प्रेमी को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, कानपुर : अवैध संबंधों के चलते हुई हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा सक्से
जागरण संवाददाता, कानपुर : अवैध संबंधों के चलते हुई हत्या में अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और दस हजार जुर्माने से दंडित किया है।
बर्रा-6 के गुंजन विहार निवासी अजीत उर्फ छोटू कुशवाहा की दोस्ती किदवईनगर निवासी होमगार्ड से थी। अक्सर घर आने जाने के दौरान होमगार्ड की पत्नी कीर्ति पांडेय से छोटू के अवैध संबंध हो गए। फरवरी 2010 में अवैध संबंधों का खुलासा हुआ तो होमगार्ड ने छोटू की पिटाई कर दी और पत्नी को सुधरने की नसीहत दी। इस घटना के बाद कीर्ति ने भी छोटू से रिश्ते तोड़ लिए। इससे परेशान होकर 18 मार्च 2010 की दोपहर 12 बजे वह कीर्ति से मिलने घर गया। अभियोजन अधिकारी सरला गुप्ता और विष्णु कुमार सिंह के मुताबिक वहां उनके बीच विवाद हुआ जिसमे छोटू ने उसके चेहरे पर घूंसा मार दिया। नाक पर चोट लगने से वह बेहोशी की हालत में गिर पड़ी इसके बाद छोटू ने दुपट्टे से गला कसकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर जब वह भाग रहा था तभी महिला की बहन और मौसेरा भाई पहुंच गए। दोनों ने छोटू को भागते देखा। हत्या की तहरीर महिला के भाई ने बर्रा थाने में दी थी। उक्त दोनों चश्मदीद गवाहों की गवाही के आधार पर ही न्यायालय ने छोटू को दोषी करार दिया। घटना के बाद से ही वह जेल में है।