सिगरेट के पैसे मांगने पर युवक की हत्या करने वाले चार दोस्तों को आजीवन कारावास Kanpur News
आठ साल पहले दुकानदार के भाई पर चाकू से हमला कर ले ली थी जान कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया।
कानपुर, जेएनएन। सिगरेट के पैसे मांगने पर आठ साल पहले दुकानदार के भाई की चाकू मारकर हत्या करने वाले चार दोस्तों को अपर सत्र न्यायाधीश मो. शफीक ने उम्रकैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। फैसला सुनाए जाने के बाद चारों को जेल भेज दिया गया।
परमट निवासी धीरज गुप्ता ने ग्वालटोली थाने में तहरीर दी थी कि 28 अक्टूबर 2011 की रात 8:30 बजे भाई नीरज दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान क्षेत्र में रहने वाला युवक कन्नौज रैकवार आया और सिगरेट लेकर बिना पैसे दिए जाने लगा। नीरज ने पैसे मांगे तो वह गाली बकते हुए अपने घर चला गया। कुछ देर बाद वह दोस्त रमेश चंद्र वर्मा, गुल्लन उर्फ गौरव गोपाल और धीरू नाई के साथ दुकान पर आया और सभी नीरज को मारने लगे। शोर सुनकर बड़े भाई मनोज के साथ वह मौके पर पहुंचे और कन्नौज व उसके साथियों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की।
तभी रमेश के कहने पर गुल्लन ने मनोज पर चाकू से हमला कर दिया। पड़ोसियों के एकत्रित होने पर सभी भाग निकले। घायल मनोज को उर्सला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार झा ने बताया, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और चश्मदीद गवाहों की गवाही पर कन्नौज रैकवार, रमेश, गुल्लन व धीरू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
पत्नी का गला काटने वाले पति को उम्रकैद
दहेज के लिए पत्नी का गला काटने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर और जेठ को बरी कर दिया। चौबेपुर निवासी अमित उर्फ बब्लू विश्वकर्मा की शादी यशोदा नगर की अर्चना के साथ 13 दिसंबर 2005 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए अर्चना को प्रताडि़त करते थे। नौ नवंबर 2010 को तड़के अमित पत्नी अर्चना को ससुराल से लेकर कल्याणपुर स्थित घर को निकला। सहायक शासकीय अधिवक्ता सरला गुप्ता के मुताबिक महर्षि दयानंद विहार में उसने बाइक रोकी और पत्नी की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी।
उसने खुद पर भी कई वार किए। इसके बाद शोर मचाकर लोगों को जगाया और बदमाशों द्वारा लूटपाट करने की कहानी बनाई। मृतका की मां शकुंतला ने कल्याणपुर थाने में तहरीर दी कि बेटी को दहेज के लिए ससुराल वाले घर से मारते पीटने ले गए और रास्ते में हत्या कर दी। पुलिस ने पति अमित उसके भाई सुमित, पिता आत्माराम और मां सुशीला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक न्यायालय ने पति को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।