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श्रम विभाग दफ्तर में चक्कर नहीं लगाएंगे उद्यमी, फैक्ट्री एक्ट में लाइसेंस रिन्यूवल और पंजीयन हुआ ऑनलाइन Kanpur News

निदेशक फैक्ट्री एक्ट ने आइआइए के उद्यमियों के साथ बैठक में दी जानकारी।

By AbhishekEdited By: Published: Thu, 16 Jan 2020 09:59 AM (IST)Updated: Thu, 16 Jan 2020 09:59 AM (IST)
श्रम विभाग दफ्तर में चक्कर नहीं लगाएंगे उद्यमी, फैक्ट्री एक्ट में लाइसेंस रिन्यूवल और पंजीयन हुआ ऑनलाइन Kanpur News
श्रम विभाग दफ्तर में चक्कर नहीं लगाएंगे उद्यमी, फैक्ट्री एक्ट में लाइसेंस रिन्यूवल और पंजीयन हुआ ऑनलाइन Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। फैक्ट्री एक्ट के तहत पंजीकरण कराने या लाइसेंस रिन्यूवल के लिए अब उद्यमियों को श्रम विभाग के दफ्तर में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब वे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जैसे ही उनकी फीस कोषागार में जमा होकर सूचना फैक्ट्री एक्ट कार्यालय पहुंचेगी, उनका पंजीयन या रिन्यूवल स्वत: हो जाएगा। यह जानकारी उद्यमियों के साथ बैठक के दौरान फैक्ट्री एक्ट निदेशक अनुराग श्रीवास्तव ने दी।

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उद्योग निदेशालय भवन स्थित कार्यालय में हुई बैठक में आइआइए के पदाधिकारी शामिल हुए। उद्यमियों ने कहा कि विभाग के पोर्टल पर फैक्ट्री धारक, मैनेजर या श्रमिकों की संख्या अपडेट करने के लिए काफी चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए यदि पोर्टल पर अपडेट करने की अनुमति मिल जाए तो काफी सहूलियत हो जाएगी। निदेशक ने कहा कि वे इस संबंध में श्रम आयुक्त से वार्ता करके इस समस्या का हल तलाश करेंगे।

तय हुआ कि जिन उद्यमियों के पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं हुआ और इलेक्ट्रानिक नंबर नहीं है, उनके लिए आइआइए के पनकी स्थित भवन में तीन फरवरी को कैंप लगाया जाएगा। वहां उद्यमी इलेक्ट्रानिक नंबर के लिए अपनी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। बैठक में उप निदेशक जीपी विश्वकर्मा, आइआइए कानपुर चैप्टर के चेयरमैन आलोक अग्रवाल, संजय जैन आदि मौजूद थे।


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