राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर दुकानदार का लाइसेंस निरस्त, पूर्ति निरीक्षक ने की कार्रवाई
राशन वितरण में हेराफेरी करने पर कोटेदार के खिलाफ हुई थी शिकायत। कोटरा गांव की राशन दुकान से संबद्ध किए गए राशनकार्ड धारक। साथ ही नवंबर और दिसंबर माह में कार्डधारकों को चना वितरित नहीं किया। स्टॉक के मुताबिक प्रति यूनिट के मुताबिक खाद्यान्न नहीं पाया गया।
घाटमपुर, जेएनएन। घाटमपुर विकासखंड के मकरंदपुर गांव में राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर पूर्ति निरीक्षक ने दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया। कोटेदार को स्पष्टीकरण के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। समय रहते स्पष्टीकरण न देने पर दुकान के सभी अनुबंद स्थाई रूप से समाप्त कर दिए जाएंगे।
पूर्ति निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि मकरंदपुर गांव की कोटेदार सुषमा देवी के खिलाफ राशन वितरण में घटतौली समेत राशन न देने की शिकायतें मिल रही थीं। आरोप थे कि कोटेदार ने वर्ष 2020 के नवंबर, दिसंबर माह के साथ जनवरी 2021 में प्रति यूनिट राशन में कटौती की। साथ ही नवंबर और दिसंबर माह में कार्डधारकों को चना वितरित नहीं किया। जिस पर रविवार को गांव में पहुंचकर कार्डधारकों से बात करने के साथ दुकान का स्टॉक की जांच की। जांच के दौरान स्टॉक के मुताबिक प्रति यूनिट के मुताबिक खाद्यान्न नहीं पाया गया। जिसकी जांच रिपोर्ट तैयार कर डीएसओ को भेज दी गई। जिसपर डीएसओ अखिलेश श्रीवास्तव ने दुकान को तत्काल निलंबित कर दिया। उन्होंने कोटेदार से एक सप्ताह में साक्ष्य समेत स्पष्टीकरण मांगा। राशन उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए। पड़ोसी ग्रामसभा कोटरा की राशन दुकान से सभी राशनकार्ड धारकों को संबद्ध कर कोटेदार श्रीनारायण प्रसाद को निर्देशित कर दिया गया है।