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आखिरी मौका, दाखिल कर लें दो साल का रिटर्न वरना लगेगी पेनाल्टी

जागरण संवाददाता, कानपुर : आयकरदाताओं के लिए दो वर्ष का रिटर्न दाखिल करने के लिए यह अंति

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Mar 2018 12:16 PM (IST)Updated: Fri, 23 Mar 2018 12:52 PM (IST)
आखिरी मौका, दाखिल कर लें दो साल का रिटर्न वरना लगेगी पेनाल्टी
आखिरी मौका, दाखिल कर लें दो साल का रिटर्न वरना लगेगी पेनाल्टी

जागरण संवाददाता, कानपुर : आयकरदाताओं के लिए दो वर्ष का रिटर्न दाखिल करने के लिए यह अंतिम मौका है। 31 मार्च के बाद वे अपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। निर्धारित समय में रिटर्न दाखिल ना होने की वजह से आयकर विभाग ऐसे करदाताओं पर पेनाल्टी लगा सकता है।

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आयकर विभाग में अब तक यह कानून है कि करदाता दो वर्ष के विलंब के आयकर के रिटर्न दाखिल हो सकते हैं लेकिन अब आयकर के नियम बदल चुके हैं। नए नियमों में एक ही वित्तीय वर्ष का रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा, वह भी सिर्फ उसके कर निर्धारण वर्ष के अंत तक।

इन वषरें का रिटर्न दे सकते हैं

वित्तीय वर्ष 2015-16 के कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के रिटर्न इस बार 31 मार्च 2018 तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद इन वषरें के रिटर्न दाखिल नहीं हो सकेंगे।

संदेश भेज रहा आयकर विभाग

आयकर विभाग में जिन करदाताओं ने रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, ऐसे करदाताओं को आयकर विभाग रिटर्न जमा करने के संबंध में संदेश भेज रहा है। ये संदेश आयकर विभाग के पास जो पंजीकृत ई-मेल आइडी या मोबाइल नंबर फीड है। उस पर मेल या एसएमएस के रूप में भेजे जा रहे हैं ताकि करदाता विलंब के रिटर्न समय से दाखिल कर सकें।

दाखिल न करने पर नोटिस होगी जारी

इस अवधि में रिटर्न दाखिल ना करने वालों पर आयकर विभाग 31 मार्च के बाद नोटिस जारी करेगा। जिस करदाता की आय कर योग्य सीमा से अधिक है और उस पर कर की देयता है तब विभाग उस पर कर आरोपित करेगा और नियमानुसार ब्याज की वसूली की जाएगी।

कर अपवंचना की भी कार्रवाई

विभाग ऐसे करदाताओं पर कर अपवंचना की भी कार्रवाई करेगा। साथ ही अर्थदंड भी लगाकर वसूला जाएगा।

इस मामले में सेट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के पूर्व चेयरमैन दीप कुमार मिश्रा का कहना है कि अभी तक विलंब के साथ कर निर्धारण वर्ष के एक वर्ष बाद तक रिटर्न दाखिल करने की छूट थी लेकिन अब 31 मार्च के बाद यह मौका नहीं मिलेगा। कर निर्धारण वर्ष की अंतिम तारीख तक रिटर्न दाखिल करना होगा।

वहीं, टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष संतोष गुप्ता का कहना है कि जो लोग रिटर्न भरने से बचते हैं या लापरवाही करते हैं, उनके लिए यह काफी मुश्किल भरा होगा। यह वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद दो वर्ष का रिटर्न भरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों को अपने रिटर्न अभी पूरे कर लेने चाहिए।


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