किसानों को बड़ी राहत, खरीफ फसल बीमा के आवेदन की समय सीमा बढ़ी
ऋणी किसानों के लिए खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है, जबकि गैर-ऋणी किसान 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

31 अगस्त तक बढ़ी खरीफ फसल बीमा की मोहलत।

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, कानपुर। खरीफ की फसलों का बीमा कराने के लिए ऋणी किसानों को अब अतिरिक्त समय मिल गया है। शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसानों के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है, जबकि गैर-ऋणी किसान आज 15 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिले में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा समेत अधिसूचित खरीफ फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया जा सकता है।
इसके अलावा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ भी पात्र किसान उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों का बीमा बैंक शाखाओं के माध्यम से होगा, जबकि गैर-ऋणी किसान अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर केवल दो प्रतिशत प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत सूखा, जलभराव, अत्यधिक वर्षा सहित प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान पर आर्थिक सुरक्षा मिलती है। योजना स्वैच्छिक है। जो ऋणी किसान इसमें शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें 24 अगस्त तक संबंधित बैंक में लिखित रूप से ऑप्ट-आउट आवेदन देना होगा।
ऐसा नहीं करने पर पात्र केसीसी धारकों के खाते से निर्धारित प्रीमियम काटकर उनका बीमा स्वतः कर दिया जाएगा। कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते योजना का लाभ लेने की अपील की है।
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