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    केडीए में खलबली, भूमाफिया अखिलेश दुबे से जुड़े पार्क आवंटन मामले में शासन की टीम आ रही जांच करने

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:37 PM (IST)

    भूमाफिया अखिलेश दुबे से जुड़े पार्क आवंटन मामले में शासन की टीम जांच करने आ रही है। आरोप है कि पार्क का आवंटन नियमों का उल्लंघन करके किया गया था, जिसम ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, कानपुर। अखिलेश दुबे से जुड़े पार्क आवंटन मामले में शासन द्वारा गठित दो सदस्यीय कमेटी बुधवार को किशोर वाटिका का निरीक्षण केडीए अफसरों के साथ मौके पर करेगी। इसको लेकर प्राधिकरण में खलबली मची है। केडीए ने दस्तावेज पहले ही कमेटी को सौंप दिए है। पार्क की जमीन आवंटन के मामले में दाखिल जनहित याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को केडीए द्वारा पार्क की जमीन आवंटित किए जाने के मामले की जांच के लिए टीम गठित करने आदेश दिए थे। शासन ने आवास सचिव बलकार सिंह और विशेष सचिव राजेश राय को जांच कमेटी का सदस्य बनाया है।

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    भूखंड संख्या 559 ब्लाक डब्ल्यू- एक योजना संख्या दो भू-प्रयोग पार्क क्षेत्रफल 1.11 एकड यानि 4492.011 वर्गमीटर पर बिना स्वीकृति भवन मानचित्र के अवैध भवन का निर्माण कराया गया।इस मामले में कोर्ट ने साफ कहा है कि 'पार्क' के लिए निर्धारित भूमि एक निजी कालेज को कैसे आवंटित कर दी गई। इस मामले में जमीन आवंटित करने वाले मुख्य अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में अफसरों ने कहा कि सेवानिवृत्त हो गए है। उक्त आवंटन में केडीए के अन्य अधिकारियों भी घेरे में आएगे । जांच के बाद खुलासा होगा।


    मामला यह है

    भूखंड संख्या-559, ब्लाक डब्ल्यू-एक, योजना संख्या-दो, जूहीकलां, का क्षेत्रफल 1.11 एकड़ है। भू-उपयोग पार्क दर्शित है। भूखंड संख्या 559 क्षेत्रफल 1860 वर्गमीटर पार्क का आवंटन मेसर्स डा ब्रिज किशोर दुबे मेमोरियल स्कूल को 15 सितंबर 1998 में तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा अनुरक्षण के लिए 10 वर्ष के लिये आवंटन किया गया था, जिसकी मियाद वर्ष 2008 में समाप्त होने के उपरान्त पुनः नवीनीकरण केडीए द्वारा नहीं किया गया। इसमें अनाधिकृत रूप से मकान और अन्य निर्माण हो गए। मामला सामने आने पर केडीए ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 (क) 4 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने के लिए वाद दर्ज कर कारण बताओ नोटिस 19 जुलाई वर्ष 2025 को दिया।



    चूंकि भूखंड संख्या 559 कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि है और इस भूमि पर निजी संस्थानों व व्यक्तियों द्वारा क्रय विक्रय भी किया गया है। इसके तहत रजिस्ट्री व कय विक्रय की जांच की जा रही है। इस मामले में दस्तावेज की जांच की जा रही है। हालांकि पिछले चार माह से केडीए जांच कर रहा है। केडीए सचिव अभय सिंह ने बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिए है। उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।