Bikru Case में शहीद तीन पुलिसकर्मियों की पत्नियों को राज्यपाल ने दी आर्थिक सहायता, कराई तीन लाख की एफडी
Vikas Dubey Case News शासन की ओर से उनके आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई थी। साथ ही आर्म्ड फोर्स संस्थान की ओर से 10-10 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई थी। इसमें से सात लाख रुपये आश्रितों के खातों में आई थी ।
कानपुर, जेएनएन। Vikas Dubey Case News बिकरू कांड में शहीद तीन पुलिस कर्मियों की पत्नियों को शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आर्म्ड फोर्स संस्थान की ओर से तीन लाख रुपये आर्थिक सहायता राशि से कराई गई एफडी प्रदान की। इस दौरान एक शहीद की पत्नी ने दारोगा की नौकरी में शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट देने की मांग की।
पिछले वर्ष दो जुलाई की रात बिकरू गांव में हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे को पकडऩे गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था। इसमें सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा, शिवराजपुर थाना प्रभारी महेश यादव समेत आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। शासन की ओर से उनके आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई थी। साथ ही आर्म्ड फोर्स संस्थान की ओर से 10-10 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई थी। इसमें से सात लाख रुपये आश्रितों के खातों में आई थी और तीन लाख रुपये का फिक्स्ड टर्म डिपाजिट कराया गया। शुक्रवार को दिवंगत एसओ महेश की पत्नी सुमन, दारोगा अनूप सिंह की पत्नी नीतू और नेबूलाल की पत्नी श्यामा देवी राजभवन पहुंचीं। राज्यपाल ने उन्हें एफडी व उसकी रसीद दी। नीतू ने बताया कि इस दौरान डीजीपी भी मौजूद थेे। उनके सामने उन्होंने दारोगा पद पर नौकरी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट देने की मांग की। यह भी कहा कि या फिर उन्हें इसी पद पर किसी विभाग में कार्यालय की नौकरी दी जाए। इस पर राज्यपाल ने भी डीजीपी से वार्ता की है।
बिकरू कांड में आरोपित रामजी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज: चौबेपुर थानाक्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास व उसके साथियों ने ताबड़तोड़ फायङ्क्षरग कर दी थी। हमले में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए थे। मामले में विकास दुबे और उसके गैंग को असलहे-कारतूस पहुंचाने के साथ ही शरण देने के मामले में पुलिस ने तुलसीनगर रसूलाबाद निवासी रामजी उर्फ राधे को गिरफ्तार किया था। सुनवाई विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती सुधाकर राय की कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष ने रामजी की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि आरोपित रामजी उर्फ राधे के पास से 12 बोर की बंदूक, 25 ङ्क्षजदा कारतूस, दो खोखा व एक मोबाइल बरामद हुआ था।