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Kanpur News: पैसे लेकर जमीन न मुहैया कराने का खामियाज भुगतेगा KDA, अब देना होगा ब्याज

कानपुर विकास प्रधिकरण ने भूंखड के लिए पीड़िता से पैसे तो ले लिए लेकिन दो साल तक उसे भूंखड नही दिया। इसके बाद महिला ने जिला उपभोक्ता फोरम में KDA की शिकायत की। इस फोरम के अध्यक्ष के आदेश देते ही KDA के अधिकारियों में खलबली मच गई है।

By Nitesh MishraEdited By: Published: Sat, 24 Sep 2022 04:08 PM (IST)Updated: Sat, 24 Sep 2022 04:08 PM (IST)
Kanpur News: पैसे लेकर जमीन न मुहैया कराने का खामियाज भुगतेगा KDA, अब देना होगा ब्याज
कानपुर में केडीए को देना होगा ब्याज।

कानपुर, जागरण संवाददाता। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में निर्णय देते हुए KDA में दो साल तक जमा रहे धन पर सात फीसद ब्याज देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पीड़िता को पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी मिलेगा। पीड़िता ने KDA में भूखंड के लिए आवेदन किया था। पैसा जमा करने के बाद भी उन्हें वह भूखंड नहीं दिया गया।

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बर्रा दो निवासिनी कान्ती सिंह ने 27 फरवरी 2016 को भूखंड के लिए आवेदन किया था। इसके साथ ही 42,24,000 रुपये कीमत के भूखंड पर उन्होंने दस फीसद धनराशि 4,23,000 जमा की थी। इसके बाद 23.50 लाख रुपये बैंक आफ बड़ौदा से कर्ज लेकर जमा किए। इस तरह से उन्होंने 36.42 लाख रुपये जमा कर दिए।

भुगतान के बाद कब्जा लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कब्जा नहीं दिया गया बल्कि दूसरा भूखंड लेने को कहा गया। इस पर पैसा वापस मांगा तो KDA ने दो वर्ष चार माह बाद 40,65,600 वापस कर दिए। इसे लेकर उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया।

जिसमें कहा कि KDA को दो साल तक पैसा रखने का कोई अधिकार नहीं था। मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष बिकानू राम ने सात फीसद साधारण ब्याज भी देने के आदेश दिए। 


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