पानी की बर्बादी करने वालों पर नगर निगम करेगा ये बड़ी कार्रवाई Kanpur News
नगर निगम बना रहा कानून कार्यकारिणी व सदन की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा।
कानपुर, जेएनएन। पानी की बर्बादी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए नगर निगम बड़ी पहल करने जा रहा है। जल्द ही कानून बनाकर जल बर्बाद करने वालों पर पांच सौ से पचास हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। जून के अंत में संभावित कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव रखने की तैयारी है। मुहर लगने के बाद इसे सदन से पास कराकर लागू कर दिया जाएगा।
दैनिक जागरण लगातार पानी की बर्बादी का मामला उठा रहा है। इसे देखते हुए नगर निगम का अमला भी हरकत में आ गया है। नगर निगम अधिनियम 1959 में निहित धाराओं के तहत पानी के व्यावसायिक प्रयोग और बर्बादी पर कानून बनाने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। ऐसे लोगों पर कैसे शिकंजा कसा जा सके और किस हिसाब से कितना जुर्माना लगाया जाए इस पर विचार चल रहा है। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि जल्द ही इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया जाएगा। इसके अलावा सबमर्सिबल पंप का व्यावसायिक उपयोग करने वालों का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा।
सबमर्सिबल पर लगेंगे मीटर, तय होगा कितना खींचा जाएगा पानी
अभी सबमर्सिबल पंप लगाने पर कोई रोक नहीं है और न ही कोई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। न ही यह आंकड़ा है कि कितने लोग सबमर्सिबल पंप का प्रयोग व्यावसायिक रूप से कर कितना पानी खींच रहे हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि सर्विस सेंटर, तरणताल, डिब्बे में पानी देने वालों को चिह्नित किया जाएगा। साथ ही हर सबमर्सिबल पंप में मीटर लगाया जाएगा। इसके हिसाब से टैक्स भी वसूलेंगे, ताकि पानी की बर्बादी न हो। अलग-अलग व्यावसायिक प्रयोग के लिए अलग-अलग टैक्स होगा।
उन्होंने बताया कि अभी कितने सर्विस सेंटर है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। रजिस्ट्रेशन के बाद इसकी जानकारी हो जाएगी। साथ ही वाहन धोने के बाद भी पानी का प्रयोग करने के लिए प्लांट लगाए जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क पांच हजार करने की तैयारी की जा रही है। अगर सबमर्सिबल का प्रयोग करते पकड़े गए तो जुर्माना लगाया जाएगा।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप