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Kanpur News: लैंबार्गिनी हादसे में तंबाकू कारोबारी का बेटे पर मुकदमा, थाना प्रभारी पर गिरी गाज

Published: Tue, 10 Feb 2026 01:12 AM (IST)

कानपुर में तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम की लैंबार्गिनी कार ने भैरोंघाट चौराहे पर ऑटो और बुलेट को ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, कानपुर। तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम की तेज रफ्तार लैंबार्गिनी कार भैरोंघाट चौराहे के पास आटो और एक बुलेट में टक्कर मारते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। रविवार दोपहर हुए हादसे में दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि एक युवक उछलकर 10 मीटर दूर गिरा।

पुलिस ने पहले अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन मामला इंटरनेट मीडिया पर छाया तो कारोबारी के बेटे का नाम भी जोड़ा गया। थाने में कार को कवर से ढककर खड़ा करने पर भी सवाल उठे और थाना प्रभारी संजय गौड़ को लाइन हाजिर कर दिया गया।

कारोबारी के वकील मृत्युंजय कुमार ने कहा है कि कार शिवम नहीं, उनका चालक चला रहा था। उसकी तबीयत बिगड़ने से हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि कार शिवम ही चला रहे थे, उन्हें चिकित्सकीय समस्या है। कानून सबके लिए बराबर है। इस मामले में भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी।

बंशीधर टोबैको ग्रुप के मालिक केके मिश्रा का घर आर्यनगर और दिल्ली के वसंत विहार में भी है। उनके बेटे शिवम मिश्रा रविवार करीब दो बजे लैंबार्गिनी रिवोल्ट कार से वीआइपी रोड से जा रहे थे।

भैरोंघाट चौराहे के पास कार ने सड़क किनारे खड़े आटो को टक्कर मारकर बुलेट के ऊपर चढ़ गई। वहां खड़े तौफीक अहमद को टक्कर लगी तो वह उछलकर दूर गिरे। उनके बाएं पैर में ज्यादा चोट आई है।

बुलेट सवार विशाल त्रिपाठी व सोनू त्रिपाठी को धक्का लगा, लेकिन वे ठीक हैं। शिवम को भी चोटें आई हैं। पुलिस कार को ग्वालटोली थाने ले गई तो पांच-छह बाउंसर भी पहुंच गए। उन्होंने कार पर कवर डाल दिया। लोगों ने विरोध किया तो बाउंसरों ने अभद्रता की। तौफीक ने कार नंबर (डीएल 11 सीएफ 4018) के आधार पर तहरीर दी तो पुलिस ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया।

इंटरनेट मीडिया पर सवाल उठने लगे कि शिवम मौके पर मौजूद था तो उसे नामजद क्यों नहीं किया। पुलिस ने उसे जाने क्यों दिया। पुलिस शिवम के घर पहुंची और काफी देर दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। इसे लेकर भी इंटरनेट मीडिया पर सवाल खड़े हुए।

डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुकदमे की सभी धाराएं जमानती हैं इसलिए आरोपित को नोटिस दिया जाएगा। मामले में उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित है। इसमें वह कह रहे हैं कि जो जानबूझकर हादसा करेगा उस पर कार्रवाई होगी।

आयकर छापों से चर्चा में आया था परिवार

केके मिश्रा की तंबाकू कंपनी देश के कई बड़ी पान मसाला कंपनियों को माल सप्लाई करती है। इनका कारोबार उत्तर प्रदेश से दिल्ली, गुजरात और मुंबई तक फैला है। शिवम मिश्रा निदेशक हैं। मार्च 2024 में परिवार तब चर्चा में आया था जब आयकर विभाग उनके 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। शिवम के पास रोल्स रायस, लैंबार्गिनी, फेरारी, मैकलारेन और पोर्श जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं।

इन धाराओं में हुआ मुकदमा

  • बीएनएस की धारा 281 : सार्वजनिक रास्ते पर लापवरवाही से गाड़ी चलाना। इसमें छह माह की सजा, एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों।
  • बीएनएस की धारा 125 ए : लापवाही से दूसरों का जीवन संकट में डालना व चोट पहुंचाना। इसमें छह माह तक की कैद पांच हजार का जुर्माना।
  • बीएनएस की धारा 125 बी : लापवाही से दूसरों का जीवन संकट में डालना और गंभीर चोट पहुंचाना। इसमें तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना।
  • बीएनएस की धारा 324 : किसी व्यक्ति को जानबूझकर क्षति पहुंचाना। इसमें तीन साल कैद जुर्माना या दोनों।