Kanpur Bikru Case : बिकरू कांड में बचाव पक्ष ने विवेचक से पूरी की जिरह, अगली सुनवाई 18 को
Kanpur Bikru Case कानपुर बिकरू कांड के आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की तहत कार्रवाई की थी जिसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। बचाव पक्ष का जिरह पूरी हो गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 नंवबर रखी है।
कानपुर, जागरण संवाददाता। Kanpur Bikru Case : बिकरू कांड के आरोपितों पर पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी, जिसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। नियत तिथि पर मंगलवार को बचाव पक्ष ने प्रथम विवेचक से बहस पूरी की। वहीं कुछ आरोपितों की ओर से बहस पूरी न होने पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान सभी आरोपित न्यायालय में उपस्थित रहे।
चौबेपुर क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने 30 आरोपितों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी, जिसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। मामले में वादी इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन राय व एफआइआर लेखक हेड मुहर्रिर यशवीर सिंह से बहस पूरी हो चुकी है। मंगलवार को मामले के प्रथम विवेचक प्रयाग नारायण बाजपेयी के बयान दर्ज किए गए।
वहीं आरोपित राजेंद्र मिश्रा, विष्णुपाल उर्फ जिलेदार, शशिकांत पांडेय, सुरेश वर्मा, शिवम दलाल व उमाकांत शुक्ला के अधिवक्ता संतोष कुमार बाजपेयी ने विवेचक से सवाल किया कि थाना बिल्हौर की जीडी में मामले की विवेचना आपको दिए जाने का तस्करा नहीं डाला गया है, इसकी वजह क्या है? विवेचक ने जवाब दिया कि मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपित राजेंद्र मिश्रा के आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की बात पूछी तो विवेचक ने बताया कि मैं मामले का प्रारंभिक विवेचक था, मेरी विवेचना तक मुझे राजेंद्र मिश्रा के आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं हुई। साथ ही आरोपित प्रभात मिश्रा के बारे में जानकारी ली गई। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि बचाव पक्ष ने बहस पूरी कर ली है। अब सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथि तय की गई है।