एक माह पूर्व वारंट जारी होने के बाद भी फीलखाना पुलिस ने नहीं किया तामील, मामले में विवेचक तलब
बैंक धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने बिल्डर विश्वनाथ गुप्ता मोहन कृष्णा केजरीवाल गोपाल कृष्णा केजरीवाल और कृष्णा केजरीवाल के खिलाफ जमानत वारंट जारी किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दी है।
कानपुर, जेएनएन। बिल्डर समेत चार आरोपितों को जमानत वारंट करीब एक माह पूर्व जारी किए गए थे, लेकिन फीलखाना पुलिस ने वारंट तामील ही नहीं कराए। विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने विवेचक को तलब किया है। इसी मामले में आरोपित उदय देसाई और राहुल कोठारी लखनऊ केजीएमयू में भर्ती होने के चलते पेश नहीं हुए, जबकि सुजय देसाई कोर्ट से लाए गए।
कई के खिलाफ जारी हुए वारंट
बैंक धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने बिल्डर विश्वनाथ गुप्ता, मोहन कृष्णा केजरीवाल, गोपाल कृष्णा केजरीवाल और कृष्णा केजरीवाल के खिलाफ जमानत वारंट जारी किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में है कि उक्त लोग घर पर नहीं मिले, बाहर गए हुए हैं। इस मामले में न्यायालय ने तामीला कराने वाले विवेचक से स्पष्टीकरण मांगा है। व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर विवेचक और एचसीपी अमीन खान को स्पष्टीकरण देना है। उन्होंने बताया कि अभियोजन की ओर से आरोपितों के गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई थी, जिस पर न्यायालय ने प्रभावी वारंट तामीला न होने के बात कहकर 50-50 हजार रुपये के जमानत वारंट पुन: जारी करने के आदेश दिए हैं। स्पेशल फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस को आदेश दिए गए हैं कि वह रजिस्ट्री, ई-मेल व इलेक्ट्रानिक माध्यम से समन का तामीला कराने के लिए पैरवी करें। साथ ही आरोपितों को कोविड रिपोर्ट के साथ 25 जनवरी को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।