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कानपुर में जुलूस-ए-मोहम्मदी निकालने का मामला, प्रतिबंध तोड़कर निकलने वाले हयात जफर हाशमी हुए रिहा

पुलिस ने चमनगंज थाने में मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हयात जफर हाशमी और अब्दुल हसीब और मोहम्मद शाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा हलीम कालेज चौकी प्रभारी फहीम खान की ओर से दर्ज कराया गया था।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 09:40 AM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 09:40 AM (IST)
कानपुर में जुलूस-ए-मोहम्मदी निकालने का मामला, प्रतिबंध तोड़कर निकलने वाले हयात जफर हाशमी हुए रिहा
कानपुर जेल की खबर से संबंधित प्रतीकात्मक फोटो।

कानपुर, जेएनएन। जुलूस-ए-मोहम्मदी पर प्रतिबंध के बावजूद जुलूस निकालने के आरोप में गिरफ्तार मुख्य आरोपित मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हयात जफर हाशमी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्हें पुलिस ने बुधवार को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार किया था। 

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मंगलवार को मूलगंज से मेस्टन रोड, शिवाला बाजार, रामनारायण बाजार होते हुए फूलबाग तक प्रतिबंध के बावजूद जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला गया था। इस संबंध में पुलिस ने चमनगंज थाने में मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हयात जफर हाशमी और अब्दुल हसीब और मोहम्मद शाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा हलीम कालेज चौकी प्रभारी फहीम खान की ओर से दर्ज कराया गया था। पुलिस ने बुधवार दे रात हयात जफर हाशमी को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार किया था। गुरुवार को हाशमी को एसीपी कोतवाली अशोक कुमार की कोर्ट में उसे पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा का खास इंतजाम किया था।

हजारों की भीड़ में एक भी अज्ञात की शिनख्त नहीं: जुलूस-ए-मोहम्मदी में हजारों की भीड़ उमड़ी थी। पुलिस ने जो मुकदमा चमनगंज में दर्ज कराया था, उसमें तीन नामजद और 200 से 300 अज्ञात आरोपित बनाए गए थे। पुलिस ने दावा किया था वीडियो फुटेज देखकर अज्ञात आरोपितों की शिनाख्त की जाएगी, मगर 48 घंटे बाद भी पुलिस एक भी आरोपित का नाम नहीं खोल सकी है।


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