मैनेजर ने की थी पत्नी और ढाई साल के बेटे की हत्या, बचने के लिए हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार
श्वेता हत्याकांड आरोपित रोहित की सीबीआइ जांच की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कानपुर, जेएनएन। कानपुर की बेटी श्वेता तिवारी और उसके मासूम बेटे की हत्या के आरोपित पति रोहित तिवारी की एक याचिका जयपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। रोहित ने पुलिस पर पत्नी व बेटे की हत्या में फंसाने का आरोप लगाते हुए सीबीआइ जांच की मांग की थी।
जयपुर में हुई थी घटना
सर्वोदय नगर निवासी सुरेश कुमार मिश्रा ने बेटी श्वेता तिवारी की शादी दिल्ली निवासी जयपुर एयरपोर्ट में इंडियन ऑयल में सीनियर मैनेजर रोहित तिवारी से की थी। वह परिवार के साथ जयपुर में रहता था। बीती सात जनवरी को किराए के फ्लैट में श्वेता की हत्या की गई थी और ढाई साल के बेटे श्रेयम का शव जंगल में पड़ा मिला था। पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश करते हुए रोहित तिवारी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया था। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद और दूसरी शादी करने की लालसा में रोहित ने अपने दोस्त भरतपुर निवासी सौरभ उर्फ राज सिंह से दोनों की हत्या करवाई थी। पुलिस रोहित और सौरभ को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
हाईकोर्ट में की थी सीबीआई जांच की मांग
पत्नी की हत्या के मामले में खुद को फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए रोहित ने जयपुर हाईकोर्ट में सीबीआइ जांच के लिए याचिका डाली थी। श्वेता के भाई शुभम ने बताया कि जस्टिस पंकज भंडारी ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी है।
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