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उद्यमियों के सामने संकट, जीएसटी पोर्टल स्वीकार नहीं कर रहा इनवर्टेड टैक्स का रिफंड

टैक्स सलाहकारों ने जीएसटी काउंसिल की शिकायत सेल में ई-मेल के जरिए समस्या अवगत कराई है जीएसटी पोर्टल पर एक्सेल शीट अपलोड करने पर पुराना वर्जन होने की बात कह कर अस्वीकार देता है। उद्यमियों के सामने फिर समस्या आ गई है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Mon, 12 Oct 2020 08:00 AM (IST)Updated: Mon, 12 Oct 2020 08:00 AM (IST)
उद्यमियों के सामने संकट, जीएसटी पोर्टल स्वीकार नहीं कर रहा इनवर्टेड टैक्स का रिफंड
जीएसटी पोर्टल पर इनवर्टेड टैक्स रिफंड का मामला। प्रतीकात्मक फोटो

कानपुर, जेएनएन। इनवर्टेड टैक्स का रिफंड पाने वाले उद्यमियों के सामने फिर समस्या आ गई है। पिछले दिनों मैनुअली रिफंड के लिए आवेदन करने वालों के रिफंड का मामला फंसा था, अब ऑनलाइन रिफंड के लिए इनवाइस अपलोड करने में समस्या आ रही है। जीएसटी पोर्टल इनवर्टेड टैक्स के रिफंड की एक्सेल शीट स्वीकार नहीं कर रहा है। रिफंड के संबंध में अपलोड की जाने वाली एक्सेल शीट को पोर्टल बार-बार पुराना वर्जन बता अस्वीकार कर रहा। यह स्थिति करीब एक पखवाड़े से है। टैक्स सलाहकारों ने जीएसटी काउंसिल की शिकायत सेल में मेल कर इसकी शिकायत भी की है।

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यह रिफंड उन उद्यमियों को जारी किया जाता है जिनके उद्योग में कच्चे माल के टैक्स की दर ज्यादा होती है और जब माल बन कर तैयार होता है तो उस पर टैक्स की दर कम होती है। उद्यमी कच्चे माल के विक्रेता को उस माल पर ज्यादा टैक्स चुका चुके होते हैं जबकि वे आगे जिसे माल बेचते हैं, उससे टैक्स कम मिलता है। इस तरह से जो ज्यादा टैक्स चुकाया होता है, उसका उन्हें रिफंड किया जाता है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर बताते हैं, जीएसटी पोर्टल पर एक्सेल शीट अपलोड करने के लिए जो सुविधा दी गई है, उसे कुछ समय बाद अपडेट किया जाता रहता है। सितंबर के अंत से यह समस्या आ रही है कि एक्सेल शीट अपलोड करने के लिए जो नया वर्जन है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पोर्टल उसे पुराना वर्जन बताकर स्वीकार नहीं कर रहा। इसकी शिकायत ई-मेल से की गई है।


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