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यूपीआईडीए का सख्त फैसला, अगर पांच साल में उद्योग न लगाया तो रद हो जाएगा भूखंड आवंटन

पांच साल के पूरे हो रहे हैं तो बचे समय औद्योगिक इकाई लगाएं समय पूरा होने वालों को फिलहाल एक साल का मौका दिया गया है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 06:53 AM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2020 06:53 AM (IST)
यूपीआईडीए का सख्त फैसला, अगर पांच साल में उद्योग न लगाया तो रद हो जाएगा भूखंड आवंटन
यूपीआईडीए का सख्त फैसला, अगर पांच साल में उद्योग न लगाया तो रद हो जाएगा भूखंड आवंटन

कानपुर, जेएनएन। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए अगर भूखंड लिया है तो सतर्क हो जाएं। आवंटन को पांच साल पूरे होने हैं और अभी तक आपने औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं की तो तत्काल कर लें और उत्पादन शुरू कर दें। आपने ऐसा नहीं किया तो लीज डीड पांच साल की अवधि पूरी होते रद हो जाएगी और भूखंड मालिक फिर यूपीसीडा हो जाएगा। अगर भूखंड आवंटन को पांच साल पूरे हो गए हैं तो एक साल के अंदर इकाई स्थापित कर लें अन्यथा एक वर्ष की अवधि पूरी होते ही लीज डीड रद होगी। हालांकि आपको प्रबंधन इकाई लगाने के लिए नोटिस जारी करेगा। जिनके आवंटन को पांच साल पूरे होने हैं उन्हें कोई नोटिस नहीं दी जाएगी।

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यूपीसीडा से भूखंड आवंटित कराने के बाद भी तमाम उद्यमी औद्योगिक इकाई स्थापित नहीं करते हैं, भूमि की कीमत बढऩे का इंतजार करते हैं और जैसे ही अधिक कीमत मिलती है वे उसे बेच देते हैं। आवंटन के समय दो साल का समय औद्योगिक इकाई के बाद मिलता है, लेकिन तमाम उद्यमी बार- बार समय विस्तारण शुल्क देकर उद्योग लगाने से बचते रहते हैं। इससे औद्योगिक विकास की मंशा भी पूरी नहीं होती है। अब आवंटी ऐसा नहीं कर सकेंगे। ऐसे आवंटियों को हर हाल में इकाई लगाना होगा।

शासन ने अब नया नियम बना दिया है। इस नियम के तहत जिनके आवंटन को पांच साल पूरे हो गए हैं उन्हें एक साल का मौका मिलेगा और जिनके आवंटन को पांच साल पूरे होने हैं उन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। चकेरी, खिन्सेपुर, प्लास्टिक सिटी दिबियापुर समेत कई ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां बड़े पैमाने पर आवंटित भूखंडों के आवंटन की तारीख को पांच वर्ष पूरे होने हैं, लेकिन वहां कोई निर्माण नहीं हुआ है।


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