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आइआइटी में विदेशी छात्रा से छेड़छाड़ में कमेटी ने प्रोफेसर को दोषी माना, जारी की चार्जशीट Kanpur News

कमेटी ने प्रोफेसरों व छात्रों से पूछताछ और कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच के बाद रिपोर्ट दी है।

By AbhishekEdited By: Published: Tue, 15 Oct 2019 12:21 PM (IST)Updated: Tue, 15 Oct 2019 12:21 PM (IST)
आइआइटी में विदेशी छात्रा से छेड़छाड़ में कमेटी ने प्रोफेसर को दोषी माना, जारी की चार्जशीट Kanpur News
आइआइटी में विदेशी छात्रा से छेड़छाड़ में कमेटी ने प्रोफेसर को दोषी माना, जारी की चार्जशीट Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर में विदेशी छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में आंतरिक शिकायत कमेटी की सिफारिश पर संस्थान प्रशासन ने सिविल इंजीनियङ्क्षरग विभाग के आरोपित प्रोफेसर को चार्जशीट दी है। उन्हें पक्ष रखने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। इसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) के सामने मामला जाएगा। उनके खिलाफ निलंबन व बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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आंतरिक शिकायत कमेटी ने अपनी छानबीन में प्रोफेसरों व संबंधित कोर्स में शामिल विदेशी छात्र-छात्राओं से भी पूछताछ की। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले। कमेटी ने हाल में जांच रिपोर्ट निदेशक को सौंपी थी। कमेटी की संस्तुति पर आइआइटी प्रशासन ने प्रोफेसर को चार्जशीट दी है। छात्रा की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आंतरिक जांच कमेटी ने सेक्सुअल हैरसमेंट ऑफ वूमेन एट वर्कप्लेस के तहत जांच की। कमेटी की संस्तुति पर ही प्रोफेसर को संबंधित शिक्षण कार्य से हटाया गया था।

एफआइआर का भी प्रावधान

कमेटी को एफआइआर करने का भी अधिकार है लेकिन मामले में आइआइटी प्रशासन ने अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। उधर, घटना के बाद से प्रोफेसर छुट्टी पर हैं। हाल ही में वह दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं।

यह है मामला

एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विदेशी छात्रा ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग में कोर्स के लिए आवेदन किया था जिसमें उसका चयन हो गया था। उसे विभाग के एक वरिष्ठ प्रोफेसर के अंडर में पढ़ाई की अनुमति दी गई थी। छेड़छाड़ की घटना के बाद छात्रा अपने देश लौट गई। छात्रा ने संस्थान की वूमेन सेल के साथ अपने दूतावास में भी शिकायत की थी।


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