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अगर मतदाता बनान है तो यह करें

31 अक्टूबर तक बूथ लेवल अफसर घर-घर जाकर मतदाता बनाने के लिए फार्म भरवाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Sun, 02 Sep 2018 01:23 PM (IST)Updated: Sun, 02 Sep 2018 01:23 PM (IST)
अगर मतदाता बनान है तो यह करें
अगर मतदाता बनान है तो यह करें

जेएनएन, कानपुर : अगर आप चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में पसंद का सांसद चुन सकें तो आपका नाम मतदाता सूची में शामिल होना जरूरी है। यदि नाम नहीं शामिल होगा तो वोट नहीं दे सकेंगे। नाम शामिल कराने के लिए जरूरी है कि आवेदन करें। 31 अक्टूबर तक बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) घर-घर जाएंगे और मतदाता बनाने के लिए फार्म भरवाएंगे। बीएलओ जो साक्ष्य मांगें उन्हें दें ताकि आपका फार्म भर जाए और सूची में नाम शामिल हो जाए। इतना ही नहीं आप मतदान केंद्रों पर भी फार्म जमा कर सकते हैं। अगर मतदाता सूची में नाम गड़बड़ है तो उसे ठीक करा लें। पता बदलवाने और नाम कटवाने का अवसर भी आपके पास होगा। अगर चूके तो फिर इंतजार करना होगा और जब नए सिरे से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा तब मौका मिलेगा। ऐसे लोग जो 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विजय विश्वास पंत ने बताया कि एक सितंबर से अभियान चलेगा। लोगों से अपील है कि मतदाता बनने के लिए हर हाल में आवेदन करें। ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। इसके लिए लॉगइन करें 222\क्त्र.ठ्ठ1ह्यश्च.द्बठ्ठ

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बूथों पर देख लें नाम

मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची भी रहेगी। वहां पदाविहित अधिकारी उपस्थित रहेंगे आप उनसे सूची लें और अपना व परिवार के सदस्यों का नाम है या नहीं, इसकी जांच कर लें। जिले में कुल 3402053 मतदाता हैं, इनमें 1535074 महिला व 1866773 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 206 किन्नर मतदाता भी शामिल हैं। - - - - - - - - - - - - - - -

इन तरीखों का रखें ध्यान

1398 केंद्रों पर पदाविहित अधिकारी बैठेंगे। 3514 बूथ लेवल अफसर घर-घर जाएंगे। 9 व 23 सितंबर को बूथों पर बीएलओ मिलेंगे। 7, 14 और 28 अक्टूबर को बूथों पर बीएलओ मौजूद रहकर फार्म भरवाएंगे। - - - - - - - - - - - - - - -

फार्म भरने के लिए आवश्यकता

मकान के पते का कोई प्रमाण पत्र बिजली का बिल, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि। अगर युवा हैं तो उम्र का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में कोई एक होना चाहिए। आवेदनकर्ता की फोटो भी जरूरी है। नाम बढ़ाने के लिए 06 नंबर फार्म भरें, नाम काटने के लिए 07 नंबर फार्म, नाम संशोधन के लिए 08 नंबर फार्म तथा 08 ए फार्म विधानसभा क्षेत्र में बूथ परिवर्तन के लिए भरें।


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