अचल संपत्ति बेची है तो पैन, खरीदार का नाम बताना होगा
आयकर के नए रिटर्न में बेची गई अचल संपत्ति के संबंध में खरीदार का नाम पैन लेनदेन की कीमत और संपत्ति के पते का उल्लेख करना होगा
जागरण संवाददाता, कानपुर : आयकर के नए रिटर्न में बेची गई अचल संपत्ति के संबंध में खरीदार का नाम, पैन, लेनदेन की कीमत और संपत्ति के पते का उल्लेख करना होगा। यह जानकारी गुरुवार को कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की गोष्ठी में विशाल खन्ना ने दी।
आयकर भवन में हुई गोष्ठी में उन्होंने बताया कि कई खरीदारों के मामले में विक्रेता को स्वामित्व और राशि में हिस्सेदारी के साथ प्रत्येक विवरण को साझा करना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य विक्रेता की जानकारी को मजबूत करना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मुख्य रूप से उन आय की जानकारी मांगी है जिन पर अक्सर विवाद होता है। इस रिटर्न से अंडर रिपोर्टिग या गलत रिपोर्टिग को पकड़ा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आइटीआर 1 यानी सहज प्रपत्र केवल वे करदाता इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी आय 50 लाख रुपये से कम हो। केवल भारतीय निवासी ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयकर विवरणी 2, 3, 4 में सभी गैर सूचीबद्ध शेयरों का विवरण देना होगा। कंपनियों के नाम, पैन, शेयरों की संख्या, सदस्यता की कीमत, प्रति शेयर जारी खरीद मूल्य, वर्ष के दौरान हस्तांतरित शेयर और शेष का विवरण देना होगा।
एसोसिएशन की अध्ययन गोष्ठी समिति के चेयरमैन राजीव मेहरोत्रा ने कहा कि आयकर के नए प्रारूप के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में दाखिल किए जाने वाले रिटर्न में जो करदाता दो नंबर विवरणी फाइल करेंगे, उन्हें नई सूचनाएं देनी होंगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद कृष्णा के मुताबिक मांगी गई सूचनाओं की जटिलताओं की वजह से विशेषज्ञों का काम बढ़ जाएगा। कार्यक्रम में महामंत्री अवधेश मिश्रा, अनिल साहू, सुनील त्रिवेदी, शशि बाजपेई, शैलेंद्र सचान, आरके गुप्ता, शरद निगम, सर्वजीत सिंह, प्रदीप द्विवेदी, दीप मिश्रा, संजय गुप्ता, अलिंद पी गुप्ता आदि रहे।