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10 हजार से अधिक देय आयकर पर रिटर्न नहीं भरा तो जाना पड़ सकता जेल Kanpur News

टैक्स बार एसोसिएशन की गोष्ठी में आयकर के संशोधनों पर हुई चर्चा होम लोन पर 1.5 लाख की छूट सिर्फ 31 मार्च 2020 तक ही मिलेगी।

By AbhishekEdited By: Published: Sat, 06 Jul 2019 11:44 PM (IST)Updated: Sun, 07 Jul 2019 10:03 AM (IST)
10 हजार से अधिक देय आयकर पर रिटर्न नहीं भरा तो जाना पड़ सकता जेल Kanpur News
10 हजार से अधिक देय आयकर पर रिटर्न नहीं भरा तो जाना पड़ सकता जेल Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। 10 हजार से अधिक आयकर रिटर्न देय होने पर भी रिटर्न नहीं भरा तो करदाता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। यह बात शनिवार को वाणिज्य कर कार्यालय में टैक्स बार एसोसिएशन की आयकर के संशोधनों पर हुई गोष्ठी में मुख्य वक्ता संतोष कुमार गुप्ता ने कही।

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उन्होंने बताया कि बजट में करमुक्ति की धनराशि की सीमा नहीं बढ़ाई गई है। कर की स्लैब की दरों में कोई कमी नहीं की गई है। उनके अनुसार अनिवार्य रूप से आयकर रिटर्न के दाखिले का विस्तार किया गया है। अब आधार कार्ड से भी रिटर्न दाखिल हो सकेगा। विदेश यात्रा पर दो लाख से अधिक, बिजली के बिल एक लाख से अधिक होने, चालू खाते में एक करोड़ या इससे अधिक धन जमा करने पर और जिन मामलों में कैपिटल गेन का दावा किया जा रहा है, उसमें चाहे आय करयोग्य न हो फिर भी रिटर्न दाखिल करना होगा। धारा 276 सीसी के तहत दस हजार से अधिक आयकर देय होने के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं किया तो विभाग कार्रवाई कर सकता है।

टीडीएस की होगी कटौती

इसके अलावा क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग, बिजली व पानी की सुविधा का शुल्क, मेंटीनेंस शुल्क आदि पर टीडीएस की कटौती होगी। अभी तक केवल खरीद मूल्य पर ही टीडीएस की कटौती होती थी। उन्होंने बताया कि 45 लाख रुपये तक के मकान पर होम लोन में भी डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट सिर्फ 31 मार्च 2020 तक ही मिलेगी। गोष्ठी की अध्यक्षता दिनेश प्रकाश ने की। संचालन महामंत्री हरिओम गुप्ता ने किया। गोष्ठी में आरबी पांडेय, पीके श्रीवास्तव, श्याम धवन, विनीत गुप्ता, राज त्रिपाठी, उमेश पांडेय, एचके नारंग, संजय गुप्ता, अशोक अग्र्रवाल मौजूद रहे।  


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