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GST : तीन दिन में अधिकारियों ने रिपोर्ट नहीं लगाई तो सिस्टम खुद जारी कर देगा पंजीयन

21 अगस्त से शुरू हुई थी आधार लिंक की अनिवार्यता प्रदेश में आए हैं 4288 आवेदन।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Tue, 08 Sep 2020 11:30 AM (IST)Updated: Tue, 08 Sep 2020 11:30 AM (IST)
GST : तीन दिन में अधिकारियों ने रिपोर्ट नहीं लगाई तो सिस्टम खुद जारी कर देगा पंजीयन
GST : तीन दिन में अधिकारियों ने रिपोर्ट नहीं लगाई तो सिस्टम खुद जारी कर देगा पंजीयन

कानपुर, जेएनएन। फर्जी कागजात से पंजीयन लेने के बाद फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों के राजस्व की चोट लगाने वाले कारोबारियों पर लगाम कसने के लिए जीएसटी ने 21 अगस्त से पंजीयन के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में कई हजार आवेदन हो चुके हैं। अगले तीन दिन में पहले दिन यानी 21 अगस्त वाले मिसमैच आवेदनों पर अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट नहीं लगाई तो सिस्टम खुद पंजीयन जारी कर देगा। इससे पंजीयन के लिए आधार से लिंकिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

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अभी आवेदन के 72 घंटे में जांच कर अधिकारी आपत्ति नहीं लगाता था तो सिस्टम खुद पंजीयन जारी कर देता था। इसमें बड़ी संख्या फर्जी कागजों पर पंजीयन हो जाते थे। बहुत से आवेदनों को आपत्ति लगाकर रोका गया तो दोबारा उन पर अधिकारियों ने ध्यान ही नहीं दिया। अब 21 अगस्त से लागू हुई व्यवस्था में बिना आधार लगाए पंजीयन नहीं होगा। सिस्टम आधार कार्ड की जानकारियों से जांच करेगा, वह संतुष्ट हो गया तो तीन दिन में पंजीयन जारी कर देगा, लेकिन कोई मिस मैच पकड़ लिया तो 21 दिन के लिए पंजीयन रोक देगा। इसके बाद अधिकारियों को जांचकर रिपोर्ट देनी होगी।

इस घोषणा के 18 दिन हो गए हैं। पहले दिन हुए जिन आवेदन को सिस्टम ने रोका है, उनकी जांच के लिए तीन दिन बचे हैं। अधिकारी तीन दिन में जांच नहीं कर सके तो सिस्टम खुद पंजीयन जारी कर देगा। सात सितंबर तक प्रदेश में आधार लगाकर 4,288 आवेदन हुए हैं। कानपुर जोन एक में 110, जोन दो में 139 आवेदन हैं। फिलहाल अधिकारी उन आवेदनों की सूची बना रहे हैं जिन पर सिस्टम ने पंजीयन जारी नहीं किए हैं।

इसे ऐसे समझिए

-आधार से डाटा मैच करने पर जीएसटी सिस्टम तीन दिन में जारी करता पंजीयन

-आधार या अन्य कागज में मिस मैच पर पंजीयन 21 दिन के लिए टल जाता

-इस बीच अधिकारी को जांच करनी होती है अन्यथा पंजीयन खुद जारी हो जाता

इनका ये है कहना

21 अगस्त से किए गए जिन आवेदन पर सिस्टम ने पंजीयन नहीं दिया है, उनकी जांच हो रही है। पूरा प्रयास है कि 21 दिन के अंदर जांच कर रुके आवेदनों पर रिपोर्ट दी जाए।

- पीके सिंह, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड वन, जोन वन, वाणिज्य कर विभाग।  


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