Kanpur Mukhtar Baba News: सील रहेगा स्वरूप नगर का बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट, हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका
Baba Biryani का स्वरूप नगर स्थित रेस्टोरेंट फिलहाल नहीं खेलेगा। रेस्टोरेंट को खोलने की अर्जी को हाईकोर्ट ने खािरज कर दिया है। जिसके बाद बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि नमूना असुरक्षित मिलने पर रेस्टोरेंट सील किया गया था।
कानपुर, जागरण संवाददाता। बाबा बिरयानी Baba Biryani का स्वरूप नगर रेस्टोरेंट फिलहाल सील ही रहेगा। रेस्टोरेंट को दोबारा शुरू करने के लिए हाईकोर्ट में दी गई अर्जी पर बल न देने के चलते हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। बिरयानी का नमूना असुरक्षित मिलने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने रेस्टोरेंट को सील कर लाइसेंस निरस्त कर दिया था।
स्वरूप नगर स्थित बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट का संचालन मुख्तार बाबा Mukhtar Baba का भाई मुश्ताक अहमद Mushtaq Ahmad करता था। बिरयानी में मिलावट की सूचना पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आठ जून 2022 को रेस्टोरेंट से बिरयानी व अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। 25 जून को इसकी रिपोर्ट आई, जिसमें बिरायानी असुरक्षित (अनसेफ) अर्थात मानव जीवन के लिए घातक पाई गई।
रिपोर्ट असुरक्षित आने के बाद डीएम विशाख जी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 27 जून को रेस्टोरेंट पर बंदी की कार्रवाई की थी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया था। इसके विरोध में मुश्ताक की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका दाखिल करते हुए तर्क रखा गया था कि खाद्य विभाग को लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार नहीं है।
साथ ही यह दलील भी दी गई थी कि रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी जाए, अब वह खाद्य पदार्थ का कार्य नहीं करेगा बल्कि कुछ और कार्य करेगा। याचिका पर 16 अगस्त को सुनवाई शुरू हुई तो मुश्ताक की ओर से अधिवक्ता ने याचिका (नाट प्रेस) पर बल नहीं दिया। उधर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने याचिका का विरोध करने की पूरी तैयारी कर रखी थी।
- रेस्टोरेंट सील करने और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ बाबा बिरयानी की ओर से दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। याचिका के विरोध में जवाब दाखिल किया गया था। - विजय प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन