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वाहनों से तेज आवाज निकली तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

-वाहन चालक अब नहीं लगा सकेंगे माडीफाइड साइलेंसर और प्रेशर हार्न पर रोक लगेगी। -वाहनों में बदलाव पर प

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 01:59 AM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 01:59 AM (IST)
वाहनों से तेज आवाज निकली  तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना
वाहनों से तेज आवाज निकली तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

-वाहन चालक अब नहीं लगा सकेंगे माडीफाइड साइलेंसर और प्रेशर हार्न

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-वाहनों में बदलाव पर पांच हजार, ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर दस हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, कानपुर : अब वाहनों के साइलेंसर से फट-फट या हार्न की तेज आवाज निकली तो वाहन चालकों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। माडीफाइड साइलेंसर लगवाने पर जहां पांच हजार जुर्माना देना होगा वहीं मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण करने पर दस हजार रुपये जुर्माना लगेगा। हाईकोर्ट ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को आरटीओ कार्यालय में वाहन डीलरों की बैठक हुई। उनको वाहन मोडीफाई कराने पर दंड के प्रविधान की जानकारी दी गई।

बुलेट व जावा मोटरसाइकिल खरीदने वाले अधिकतर लोग कंपनी से लगकर आने वाले साइलेंसर की जगह सुओ मोटो (मोडीफाई साइलेंसर) लगवा लेते हैं। इससे निकलने वाली आवाज से लोग परेशान होते हैं। कई वाहनों में तेज आवाज वाले हार्न लगे होते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। हाईकोर्ट ने माडीफाइड साइलेंसर लगाने व ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को आरटीओ प्रशासन राजेश सिंह ने वाहन डीलरों की बैठक बुलाकर हाईकोर्ट के निर्देश से अवगत कराया। आरटीओ ने कहा कि वाहनों को मोडीफाई कराने पर पांच हजार जुर्माना व मानक से अधिक प्रदूषण फैलाने पर दस हजार रुपये जुर्माना लगेगा। डीलरों को फार्म दिए गए। यह फार्म वाहन खरीदते समय वाहन स्वामी को भरना होगा। इसमें वाहन मोडीफाई कराने पर जुर्माने की जानकारी दी गई है। उनसे कहा गया कि शोरूम व सर्विस सेंटर आने वाले वाहन स्वामियों को जागरूक करें। आरटीओ प्रवर्तन राकेश सिंह, एआरटीओ उदयवीर सिंह, सुधीर कुमार आदि रहे।

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तेज आवाज वाले साइलेंसर पर 20 वाहनों का चालान

हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरटीओ अधिकारियों ने मोडीफाई साइलेंसर व प्रेशर हार्न वाले वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। आरटीओ प्रशासन राजेश सिंह ने बताया, मंगलवार को मोडीफाई साइलेंसर वाले 20 वाहनों का चालान किया गया।


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