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Kanpur Lockdown News: बंद रहेंगे हाट, बाजार और गल्ला मंडी, साप्ताहिक बाजार की भी मनाही, जानिए-किसे मिली है छूट

दस थाना क्षेत्रों को वृहद कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद पुलिस को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

By Edited By: Published: Mon, 27 Jul 2020 01:32 AM (IST)Updated: Mon, 27 Jul 2020 02:59 PM (IST)
Kanpur Lockdown News: बंद रहेंगे हाट, बाजार और गल्ला मंडी, साप्ताहिक बाजार की भी मनाही, जानिए-किसे मिली है छूट
Kanpur Lockdown News: बंद रहेंगे हाट, बाजार और गल्ला मंडी, साप्ताहिक बाजार की भी मनाही, जानिए-किसे मिली है छूट

कानपुर, जेएनएन। वृहद कंटेनमेंट जोन घोषित 10 थाना क्षेत्रों में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने की तैयारी है। इन क्षेत्रों में गल्ला मंडी, हाट बाजार बंद रहेंगे और साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगेंगी। फल और सब्जी मंडियां तो खुलेंगी। नॄसगहोम, अस्पताल, पैथालॉजी 24 घंटे खुलेंगी।

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जिलाधिकारी डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी के मुताबिक रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए जरूरत पर बसों की व्यवस्था परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। एयरपोर्ट से आने और जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों और अंतर जनपदीय मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबा खुले रहेंगे। वृहद कंटेनमेंट जोन घोषित थाना क्षेत्रों में पुल, मेट्रो, निजी भवन, सरकारी भवन से जुड़े निर्माण कार्यों पर कोई रोक नहीं रहेगी। जिन प्रतिष्ठानों या कार्यालयों व औद्योगिक इकाइयों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहां शारीरिक दूरी के नियम का पालन सख्ती से कराया जाएगा।

बंद रहेंगी ये बाजार

इस बार डीएम ने तय किया है कि लॉकडाउन वाले थाना क्षेत्र में स्थित सड़क के एक हिस्से की दुकानें बंद हैं और सड़क के दूसरी पट्टी यदि दूसरे थाना क्षेत्र में आती हैं तब भी उन्हेंं बंद किया जाएगा। ऐसे दुकानदार अगर यह हवाला देंगे कि उनकी बाजार संपूर्ण लॉकडाउन वाले थाना क्षेत्र में नहीं है तो भी उनकी दलील नहीं मानी जाएगी। वहां सिर्फ आवश्यक वस्तु से जुड़ी दुकान खोलने पर कोई रोक नहीं है।

यह भी जानें

थोक और कंटेनर सेवा की लोडिंग, अनलोडिंग के लिए गोदाम, वेयरहाउस को समय विशेष पर खोलने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही औद्योगिक इकाइयों तथा वृहद निर्माण परियोजना के लिए आवश्यक मशीनरी पार्ट और सामग्री की आवश्यकता पर दुकान खोलने की छूट होगी, लेकिन सामान देने के बाद दुकान बंद करना होगा।

इन्हेंं भी खोलने की अनुमति

राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य मार्ग के किनारे वाले ऐसे बड़े प्रतिष्ठान अथवा कार्यालय जिनका आवासीय क्षेत्र से संपर्क नहीं हैं उन्हेंं खोलने की अनुमति दी गई है। उन्हेंं खोलने पर कोई रोक नहीं रहेगी।

हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं

हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में दुकानें नहीं खुलेंगी। वहां प्रतिबंधों में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं मिलेगी। वहां होम डिलीवरी की सुविधा लागू रहेगी।

इन पर भी प्रतिबंध

सड़क किनारे लगने वाली फल व सब्जी की दुकानों के अतिरिक्त कोई दुकान या ठेला नहीं लगेगा। यहां तक कि फास्ट फूड, चाट, समोसा की दुकानें भी नहीं खुलेंगी।

-नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। कारोबारी, उपभोक्ता सभी मास्क लगाएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें और जो भी नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। कोरोना की चेन तोडऩे के लिए यह जरूरी है कि नियमों का पालन किया जाए। -डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी, डीएम


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