अगर GST देेने में धोखाधड़ी की तो पेनाल्टी Income Tax Department भी वसूलेगा, ये खबर है आपके काम की
यूं तो आयकर और जीएसटी के अधिकारी आपस में एक-दूसरे से डाटा शेयर करते हैं लेकिन अब कारोबारियों ने जीएसटी के 3बी रिटर्न भी आयकर विभाग की साइट पर दिखने लगे हैं। इसमें अप्रैल 2019 से अब तक के रिटर्न आयकर को दिख रहे हैं।
कानपुर, जेएनएन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में की जा रही धोखाधड़ी पर अब सिर्फ सीजीएसटी और वाणिज्यकर ही नहीं आयकर विभाग भी पेनाल्टी लगाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को भी ऐसे कारोबारियों पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश कर दिए हैं जो फर्जी इनवाइस के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ उठा रहे हैं। इस धोखाधड़ी में जिस कारोबारी ने अंतिम रूप से आइटीसी का लाभ अपने खातों में दिखाया होगा, आयकर विभाग उससे उस बिल में दिखाई गई कीमत के बराबर पेनाल्टी वसूलेगा।
ऐसे लोगों को निशाने पर ले रहा आयकर विभाग
यूं तो आयकर और जीएसटी के अधिकारी आपस में एक-दूसरे से डाटा शेयर करते हैं, लेकिन अब कारोबारियों ने जीएसटी के 3बी रिटर्न भी आयकर विभाग की साइट पर दिखने लगे हैं। इसमें अप्रैल 2019 से अब तक के रिटर्न आयकर को दिख रहे हैं। जीएसटी में बहुत से कारोबारी सिर्फ इसलिए पंजीयन लिए हैं, ताकि वे फर्जी इनवाइस जारी कर आइटीसी ले सकें। फर्जी इनवाइस और फर्जी आइटीसी के खेल में किसी न किसी कारोबारी के खाते में उसका धन जाता है। अब आयकर ऐसे लोगों को अपने निशाने पर लेने जा रहा है जो वास्तव में अपनी किताबों में आइटीसी के जरिए टैक्स का समायोजन कर रहे हैं। सीबीडीटी ने 11 जनवरी को इस संबंध में आयकर विभाग के लिए आदेश जारी किया है कि वह इस तरह के कारोबारियों पर पेनाल्टी लगाए। इससे अब आइटीसी का खेल करने वाले कारोबारियों पर सीजीएसटी, वाणिज्यकर विभाग के अलावा आयकर अधिकारियों की नजर भी होगी।
इनका ये है कहना
आयकर विभाग में पिछले वर्ष यह प्रावधान किए गए थे कि गलत अभिलेख, झूठी इनवाइस अपने खातों में दिखाने वालों पर कार्रवाई की जाए। जो लोग माल नहीं खरीदकर फर्जी बिल लेकर अपने खातों में चढ़ाते रहते हैं और आइटीसी लेते रहते हैं, उन पर भी कार्रवाई की बात थी। अब सीबीडीटी ने आयकर अधिकारियों को फर्जी बिल की राशि के बराबर पेनाल्टी लगाने के लिए कहा है।
संतोष कुमार गुप्ता, टैक्स सलाहकार