जीएसटी काउंसिल ने जारी किए तीन नए रिटर्न, देर से फाइल किया तो लगेगा जुर्माना Kanpur News
कानपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीए) एसोसिएशन की गैंजेज क्लब में आयोजित गोष्ठी में जानकारी दी गई।
कानपुर, जेएनएन। नया रिटर्न देर से फाइल किया तो जुर्माना लगेगा। कानपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीए) एसोसिएशन की गैंजेज क्लब में आयोजित गोष्ठी में चार्टर्ड अकाउंटेंट अल्तमश जफर ने बताया है कि जीएसटी काउंसिल ने मासिक व त्रैमासिक के सरलीकरण की दिशा में तीन नए रिटर्न जारी किए हैं। ये आरईटी 1, सहज व सुलभ हैं। व्यापारियों को समझ लेना चाहिए कि कौन सा रिटर्न कब फाइल करना है।
गोष्ठी में उन्होंने बताया कि कर अपवंचना को रोकने के लिए ई-इनवाइस की व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे कर अपवंचना पर जरूर लगाम लगेगी। हालांकि इसमें कुछ दिक्कतें भी आएंगी। नेट न चलने की वजह से ई-इनवाइस जारी नहीं की जा सकेगी। इससे कारोबार प्रभावित होगा। अभी ई-इनवाइस को केवल कारोबारियों के बीच की आपसी बिक्री और निर्यात के लिए लागू किया गया है। हिमांशु सिंह ने कहा कि जीएसटी के कई प्रावधान के स्पष्ट न होने की वजह से विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए विभाग की तरफ से नोटिस दी जा रही हैं।
पोर्टल से परेशान रहे व्यापारी
जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने में लापरवाही बरतने वालों के लिए अंतिम दिन बहुत परेशानी भरा रहा। शुक्रवार को दिनभर पोर्टल अटक-अटक कर चलता रहा लेकिन शाम छह बजे के बाद उसने स्पीड पकड़ी। इस बीच व्यापारी संगठनों ने जीएसटी काउंसिल को पत्र भेजकर अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है।
शुक्रवार को ढाई वर्ष के लंबित जीएसटीआर 1 के रिटर्न फाइल करने के लिए छूट का अंतिम मौका था। इससे पहले यह अंतिम तिथि 10 जनवरी थी लेकिन उसके बाद से सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। कारोबारी भी परेशान थे कि रिटर्न फाइल हो जाएं और टैक्स सलाहकार भी लेकिन कभी डाटा सेव नहीं हो रहा था तो कभी अगले दिन ओटीपी आ रहा था।
टैक्स सलाहकार मोनू कनौजिया के मुताबिक नौ जनवरी से ही सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। आज अंतिम दिन भी सिस्टम ने परेशान किया लेकिन शाम छह बजे के बाद सिस्टम ठीक हो गया। दूसरी ओर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा ने पोर्टल में आ रही समस्याओं को देखते हुए अंतिम तारीख 17 जनवरी से आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी काउंसिल को पत्र भेजा।