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GST: कारोबारियों को मिलेगी राहत, अब 20 नहीं 24 तारीख तक फाइल करें 3बी रिटर्न

जीएसटी थ्री-बी रिटर्न फाइल करने की नई व्यवस्था इसी माह से शुरू हो जाएगी कारोबारियों के मुताबिक दीपावली में इस रिटर्न को फाइल करने के लिए अब कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। 24 नवंबर तक रिटर्न फाइल करने के अवसर ने राहत दी है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Wed, 04 Nov 2020 06:31 AM (IST)Updated: Wed, 04 Nov 2020 06:31 AM (IST)
GST: कारोबारियों को मिलेगी राहत, अब 20 नहीं 24 तारीख तक फाइल करें 3बी रिटर्न
जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार बदली गई तारीख।

कानपुर, जेएनएन। अब जीएसटी का 3बी रिटर्न 20 की जगह 24 तारीख तक जमा किया जा सकेगा। इसी माह से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। अक्टूबर में व्यापारियों ने जो कारोबार किया होगा, उसका रिटर्न फाइल करने के लिए चार दिन का और समय मिल गया है। व्यापारियों के मुताबिक इससे दीपावली के त्योहार के बाद भी रिटर्न फाइल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिल जाएगा।

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जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार 3बी रिटर्न की तारीख बदली गई हैं। दीपावली पर बिक्री में उलझे कारोबारियों को इस माह से राहत मिली है। उन्हेंं अपने 3बी रिटर्न फाइल करने के लिए चार दिन का और समय दिया गया है। कपड़ा कारोबारी शेष नारायण त्रिवेदी के मुताबिक अभी दीपावली की बिक्री चल रही है। इसके बाद छठ पर्व है, उसमें भी महिलाएं नए कपड़े खरीदती हैं। ऐसे में 20 नवंबर तक 3बी रिटर्न फाइल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता लेकिन अब 24 नवंबर तक रिटर्न फाइल करने के अवसर ने राहत दी है।

त्योहार के दौरान इस रिटर्न को फाइल करने की जल्दबाजी नहीं रहेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर के मुताबिक जीएसटी ने पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए यह सुविधा दी है। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए अब 20 की जगह 24 तारीख हो गई है। यह व्यवस्था मार्च 2021 तक के कारोबार के लिए की गई है। पांच करोड़ से ज्यादा का वाॢषक कारोबार करने वालों के लिए अभी भी 3बी रिटर्न फाइल करने की तारीख 20 ही रहेगी।


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