Move to Jagran APP

अश्लील संदेश भेजने में युवतियों की जमानत खारिज

चर्म व्यवसायी मिर्जा इंटरनेशनल से जुड़ा है मामला

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 08:42 AM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 08:42 AM (IST)
अश्लील संदेश भेजने में युवतियों की जमानत खारिज
अश्लील संदेश भेजने में युवतियों की जमानत खारिज

जागरण संवाददाता, कानपुर : शहर के सबसे बड़े चमड़ा व्यवसायी मिर्जा इंटरनेशनल के परिवारिक सदस्यों के मोबाइल नंबरों अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में प्रभारी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो युवतियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दोनों युवतियों को ग्वालटोली पुलिस बेंग्लुरू से बी वारंट पर गिरफ्तार कर कानपुर कोर्ट लायी थी। एक युवती आर्किटेक्ट इंजीनियरिग तो दूसरी बीएससी स्नातक है।

loksabha election banner

मिर्जा इंटरनेशनल के प्रबंधक ओम पाल सिंह ने 14 जून 2020 को ग्वालटोली थाने में आइटी एक्ट की धारा 67ए के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा गया था कि कंपनी के निदेशकों के अलग-अलग सात मोबाइल नंबरों पर लगातार अश्लील मैसेस आ रहे हैं। फोटोशॉप से एडिट कर अश्लील तस्वीरें लगातार वाट्सएप पर भेजी जा रही हैं। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की थी। कंपनी के अधिवक्ता सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि बेंग्लुरु में कंपनी के ही एक रिश्तेदार की फोटो एडिट कर युवतियों ने उन्हें भी अश्लील फोटो संदेश भेजे थे। इस मामले में दोनों 28 अगस्त 2020 से वे बेंग्लुरू जेल में हैं। विवेचना में इनका नाम सामने आने के बाद पुलिस दोनों को बी वारंट पर कानपुर लायी थी। अधिवक्ता के मुताबिक उन्होंने जमानत का विरोध किया। प्रभारी सीएमएम ने युवतियों द्वारा किए गए अपराध को गैर जमानतीय और समाज के विरुद्ध बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.