अश्लील संदेश भेजने में युवतियों की जमानत खारिज
चर्म व्यवसायी मिर्जा इंटरनेशनल से जुड़ा है मामला
जागरण संवाददाता, कानपुर : शहर के सबसे बड़े चमड़ा व्यवसायी मिर्जा इंटरनेशनल के परिवारिक सदस्यों के मोबाइल नंबरों अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में प्रभारी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो युवतियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दोनों युवतियों को ग्वालटोली पुलिस बेंग्लुरू से बी वारंट पर गिरफ्तार कर कानपुर कोर्ट लायी थी। एक युवती आर्किटेक्ट इंजीनियरिग तो दूसरी बीएससी स्नातक है।
मिर्जा इंटरनेशनल के प्रबंधक ओम पाल सिंह ने 14 जून 2020 को ग्वालटोली थाने में आइटी एक्ट की धारा 67ए के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा गया था कि कंपनी के निदेशकों के अलग-अलग सात मोबाइल नंबरों पर लगातार अश्लील मैसेस आ रहे हैं। फोटोशॉप से एडिट कर अश्लील तस्वीरें लगातार वाट्सएप पर भेजी जा रही हैं। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की थी। कंपनी के अधिवक्ता सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि बेंग्लुरु में कंपनी के ही एक रिश्तेदार की फोटो एडिट कर युवतियों ने उन्हें भी अश्लील फोटो संदेश भेजे थे। इस मामले में दोनों 28 अगस्त 2020 से वे बेंग्लुरू जेल में हैं। विवेचना में इनका नाम सामने आने के बाद पुलिस दोनों को बी वारंट पर कानपुर लायी थी। अधिवक्ता के मुताबिक उन्होंने जमानत का विरोध किया। प्रभारी सीएमएम ने युवतियों द्वारा किए गए अपराध को गैर जमानतीय और समाज के विरुद्ध बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।