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आयकर रिटर्न में गलती हो गई है तो घबराएं नहीं, ऐसे कर सकेंगे सुधार

31 अगस्त 2018 के बाद आयकर रिटर्न भरने वाले आयकर दाताओं को नहीं मिलेगी ये सुविधा

By Edited By: Published: Thu, 06 Sep 2018 03:06 PM (IST)Updated: Thu, 06 Sep 2018 03:21 PM (IST)
आयकर रिटर्न में गलती हो गई है तो घबराएं नहीं, ऐसे कर सकेंगे सुधार
आयकर रिटर्न में गलती हो गई है तो घबराएं नहीं, ऐसे कर सकेंगे सुधार

जागरण संवाददाता, कानपुर : समय पर काम करने का हमेशा फायदा मिलता है। गलती भी हो जाए तो सुधार की गुंजाइश रहती है। अगर आपने समय पर आयकर रिटर्न भर दिया है और भूलवश कोई गलती छोड़ दी है, तो न घबराएं और नहीं हड़बड़ाएं। आप उसमें सुधार कर सकते हैं। 31 अगस्त 2018 के बाद आयकर रिटर्न भरने वाले आयकर दाताओं को यह सुविधा नहीं मिलेगी। हां, इतनी जल्दी जरूर करें कि आयकर विभाग की तरफ से रिटर्न प्रोसेस होने से पहले संशोधित रिटर्न दाखिल कर दें।

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स्क्रूटनी में गलती पकड़े जाने पर लग सकती पेनाल्टी
आयकर रिटर्न में न केवल आय का पूरा ब्यौरा देना होता है, बल्कि खर्च की भी जानकारी दी जाती है। खर्च की जानकारी देने में कई बार चूक हो जाती है। कभी बैंक से मिलने वाला ब्याज नहीं जुड़ पाता है। अगर ये गलती स्क्रूटनी में पकड़ी जाती है, विभाग राशि के आधार पर पेनाल्टी लगा सकता है। टैक्स सलाहकार के अनुसार कई बार लोग अंतिम समय में बेहद आपाधापी में रिटर्न भरते हैं। इसलिए गलती की आशंका बढ़ जाती है। हां, समय से रिटर्न भरा है और अब गलती पकड़ में आ गई है तो हड़बड़ाएं नहीं। आपके पास सुधार का मौका है।

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जानें क्या हैं संशोधन की भी सीमाएं
- 31 अगस्त 2018 के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता कोई संशोधन नहीं कर सकते
- यह संशोधन मार्च 2019 तक ही किया जा सकता है
- अगर आयकर विभाग ने रिटर्न प्रोसेस कर दिया है, तब संशोधन नहीं हो सकता

वेबसाइट पर जरूर देखें कि प्रोसेस तो नहीं हुआ रिटर्न
सेंट्रल इंडिया रीजनल इंडिया के पूर्व चेयरमैन दीप कुमार मिश्रा बताते हैं कि जो भी करदाता अपना रिटर्न संशोधित करने जा रहे हैं, वह आयकर विभाग की वेबसाइट पर यह जरूर देख लें कि उनका रिटर्न प्रोसेस तो नहीं हुआ है। साथ ही 31 मार्च 2019 तक का इंतजार न करें। रिटर्न प्रोसेस पर उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता।


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