तीन माह में तीन किमी दूर शिफ्ट न हो सकी फूल मंडी
आदेशों के जारी होने के बाद फूल के कारोबारियों को शिफ्ट नहीं किया जा पा रहा है।
जागरण संवाददाता, कानपुर : आदेशों के जारी होने के बाद फूल के कारोबारियों को शिफ्ट नहीं किया जा पा रहा है। तीन माह पहले इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी लेकिन इन्हें लाइसेंस तक जारी नहीं किए जा सके। दो माह पहले इसके लिए टीम भी गठित की गई लेकिन वह भी फाइलों में बनकर रह गई।
कृषि से जुड़े होने के कारण शासन ने फूल के कारोबार को भी मंडी समिति के अधीन ले लिया है। इस वर्ष सात मार्च को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इनके लिए मंडी समिति के अंदर ही पुष्प और हर्बल मंडी की स्थापना के निर्देश दिए गए थे। शहर में नौबस्ता के अलावा शिवाला, पनचक्की आदि क्षेत्रों में फूलों की थोक मंडी लगती है।
इन व्यापारियों को मंडी में लाने के लिए 29 अप्रैल को पांच सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया था लेकिन यह टीम फूल कारोबारियों तक पहुंच ही नहीं पाई। मंडी समिति के मुताबिक फूल कारोबारी मंडी समिति में बने पुष्प एवं हर्बल मंडी स्थल पर कारोबार करने की जगह-जगह कारोबार कर रहे हैं। वह भी बिना लाइसेंस लिए।
मंडी समिति सचिव संजय प्रजापति के मुताबिक बिना लाइसेंस और मंडी के बाहर कारोबार करना उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 के प्रावधानों को उल्लंघन है। अगर कारोबारी लाइसेंस लेकर मंडी में कारोबार नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।