बीएसएफ जवान को पीटने में पांच दारोगा व सिपाहियों के खिलाफ एफआइआर के आदेश
अवकाश पर आए बीएसएफ जवान के साथ मारपीट करने में पांच दारोगा तथा पांच सिपाहियों के खिलाफ अदालत ने मुकदमा लिखने के आदेश दिए हैैं। मुकदमा लिखाने के लिये बीएसएफ जवान के पिता ने अदालत की शरण ली थी।
हमीरपुर, जेएनएन । मौदहा निवासी बीएसएफ के जवान से मारपीट करने के आरोप में अदालत ने थाने में तैनात रहे पांच दारोगा व पांच सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता प्रेम प्रकाश शुक्ला व महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा निवासी मोहम्मद शाहिद उर्फ छोटू फौजी 19 सितंबर को एक सप्ताह के अवकाश पर आया था। वह बीएसएफ में काम करता है। इसी दौरान उसके ट्रक संचालन करने वाले दोस्तों ने अवैध चेकिंग कर वसूली करने के आरोप लगाए। जिस पर मोहम्मद शाहिद ने 24 सितंबर को सीओ मौदहा व तहसीलदार को फोन किया। दोनों ने उसे डांट दिया।
इस बात से नाराज शाहिद ने मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की। जिस पर तैनात दारोगा गुलाब सिंह उस पर पक्ष में आने का दबाव बनाने लगे। न मानने पर 25 सितंबर की रात मौदहा कोतवाली पुलिस उसे जबरन जीप में डालकर कोतवाली ले गई। साथ ही किसी फर्जी मुकदमे में बंद दिखा जेल ले जाने लगे।
बाद में शाहिद को रोक कर दारोगा गुलाब सिंह, देवीदीन, जुबेर खान, देवेंद्र कुमार, मोहम्मद तौफीक अहमद व सिपाही राजेंद्र प्रसाद सरोज, संदीप मिश्रा, राहुल कुमार, अमित सिंह, रनवीर कुमार ने लात घूसों व डंडों से पीटा। जिससे वह बेहोश हो गया। जमानत में छूटने के बाद उसका मेडिकल कराया गया।
जिसमें उसके अंगूठे में फ्रैक्चर निकला। उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर पीडि़त के पिता ने अदालत की शरण ली और 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया।
जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्वीकार करते हुए मौदहा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र में दिखाए गए तथ्यों के अनुसार सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।