सड़क पर कचरा फेंका तो 10 हजार रुपये तक जुर्माना
नगर निगम कार्यकारिणी की ढाई घंटे की बैठक में सुविधाओं पर बात नहीं खजाना भरने को बढ़ाया शुल्क
जागरण संवाददाता, कानपुर : सड़क पर गंदगी फेंकना, डस्टबिन नहीं रखना, गीला-सूखा कूड़ा अलग न करने और सार्वजनिक स्थान पर गोबर डालने पर अब जुर्माना होगा, जो दस हजार रुपये तक हो सकता है। शुक्रवार को नगर निगम कार्यकारिणी में ये फैसला हुआ। अब इस पर सदन की मुहर लगना बाकी है। बैठक में जनसुविधा पर चर्चा की बजाय खजाना भरने पर ही जोर रहा। कार्यकारिणी बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, डेढ़ बजे खत्म हो गई। बैठक में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने पर का शुल्क तीन गुणा तक किया गया। हालांकि भाऊसिंह पनकी स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट पर फैसला नहीं हो पाया। तय हुआ कि पहले कार्ययोजना अनुबंध के आधार पर तय कर ली जाए। निस्तारण के लिए 175 करोड़ रुपये की जरूरत है। बैठक में पानी बर्बादी रोकने के लिए कार्ययोजना बनाकर जुर्माना लगाने के लिए निर्देशित किया गया। महापौर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि सौ रुपये से लेकर दस हजार तक जुर्माना तय हुआ है। महापौर ने कहा कि सोमवार से वे अभियान चलाएंगी। इस दौरान प्रति जानवर रोज पांच सौ रुपये वसूला जाएगा। बैठक में 38 में से 22 प्रस्ताव पास हुए। गंदगी पर फेंकने ऐसे वसूला जाएगा जुर्माना
- घर से - 200 रुपये
- दुकान से - 500 रुपये
-रेस्टोरेंट से -1000 रुपये
-होटल से - 5000 रुपये
-औद्योगिक प्रतिष्ठान से -5000 रुपये
- हलवाई, चाट, पकौड़ी फास्ट, जूस, सब्जी व फल ठेला - 500 रुपये
- सार्वजनिक स्थान पर गोबर डालने पर - 2500 रुपये
- निजी ट्रैक्टर से मलबा गोबर -1000 रुपये
- दुकानदार डस्टबिन नहीं रखेंगे तो - 500 रुपये
-मीट दुकान के सामने गंदगी पर -200 रुपये
-सार्वजनिक रास्ते में पालतू जानवर की गंदगी - 200 रुपये
-समारोह के बाहर - 1000 रुपये
-सब्जी-फल का कूड़ा - 50 रुपये
- सड़क पर खाना खिलाकर गंदगी फेंकने पर -500 रुपये
- मेडिकल वेस्ट - 1000 रुपये
- औद्योगिक क्षेत्र में डस्टबिन नहीं - होने पर 100 रुपये
- नाली में कूड़ा डालने पर -500 रुपये
- खुले में कचरा जलाने पर - 5000 रुपये
-खुले में शौच - 200 रुपये
-खुले में पेशाब -100 रुपये
- नगर निगम से जानवर छुड़वाने पर - पांच हजार ---
गीला-सूखा कूड़ा अलग न होने पर
आवासीय पर - 200 रुपये
समारोह में - 10000 रुपये
क्लब, सिनेमा हॉल - 500 रुपये
व्यावसायिक स्थल पर - 500 रुपये
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यह भी फैसले
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना से ब्याजमुक्त 260 लाख रुपये ऋण विकास कार्य के लिए
- नेहरू युवा केंद्र, यूनियन क्लब और डीएवी ग्राउंड की जमीन पर लीज अवधि की जांच
- केडीए से सुरार व सेन पुरब पारा में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की जमीन पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट
- मोबाइल टॉयलेट लेने के लिए 10 हजार रुपये की जमानत, रोज 3000 रुपये किराया, ईधन का खर्च दूरी के अनुसार जोन का जिम्मा। समारोह में भीड़ के हिसाब से किराया
- शत्रु संपत्तियों से भी किराया वसूलने की तैयारी है।
-बाबूपुरवा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 100 फीट और 150 फीट की सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी और आरसीसी रोड पीडब्ल्यूडी बनाएगा।
- मूल बजट में संचार व्यय मोबाइल, बीमा (वाहन), केयर टेकर, भवन मरम्मत, जेनरेटर और गौशाला के रखरखाव में बढ़े खर्च को अनुमति
- खाली पड़ी पार्किग का फिर से टेंडर
- वाल्मीकी पुस्तकालय में नहीं खुलेगा एनजीओ का दफ्तर
- केशवपुरम में नया संपवेल, माधवपुर में वृद्धा आश्रम
- प्रतिमा व गेट बनाने के प्रस्ताव हाईकोर्ट के आदेश पर निरस्त आय बढ़ाने में जुटा नगर निगम
नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी किराए की संपत्तियों पर 50 फीसद तक वृद्धि करेगा। महापौर ने बताया कि हाईकोर्ट ने आपत्ति निस्तारित कर दी है। शास्त्रीनगर, विजय नगर, रैना मार्केट, नवीन मार्केट, बेनाझाबर, बाबूपुरवा में नए सिरे से संपत्तियों का सर्वे होगा। बरातशाला और दुकानों का सर्वे होगा। विज्ञापन नियमावली नहीं लागू, तय शुल्क में 25 फीसद और वसूला जाएगा
नई विज्ञापन नियमावली नहीं लागू हो पाई। वैध लगी होर्डिग से वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रति वर्ष के अनुसार तय शुल्क में 25 फीसद वृद्धि कर वसूली होगी। 12 सौ वैध होर्डिग के अलावा सब हटेंगी।