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केस डायरी गायब होने पर ईओडब्ल्यू के इंस्पेक्टर पर मुकदमा

जागरण संवाददाता कानपुर दुर्घटना के दर्ज मुकदमे की केस डायरी गायब होने पर तत्कालीन विवे

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Oct 2020 08:41 AM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 08:41 AM (IST)
केस डायरी गायब होने पर ईओडब्ल्यू  के इंस्पेक्टर पर मुकदमा
केस डायरी गायब होने पर ईओडब्ल्यू के इंस्पेक्टर पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, कानपुर : दुर्घटना के दर्ज मुकदमे की केस डायरी गायब होने पर तत्कालीन विवेचक व मौजूदा आर्थिक अनुसंधान अपराध शाखा लखनऊ के इंस्पेक्टर पर बाबूपुरवा थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कराया है।

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थाना प्रभारी बाबूपुरवा जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष 2012 में दुर्घटना के संबंध में मुकदमा नंबर 473 थाने में दर्ज हुआ था। तत्कालीन बगाही चौकी प्रभारी रहे दारोगा शिवनाथ सिंह मामले की विवेचना कर रहे थे। 19 मार्च 2013 को उन्होंने केस डायरी के साथ आरोप पत्र सीओ बाबूपुरवा पेशी कार्यालय में दिए थे। जिसमें सीओ बाबूपुरवा ने आपत्तियां लगाकर वापस कर दिया था। 13 अप्रैल 2013 को आपत्तियां दूर करने के लिए केस डायरी व अन्य दस्तावेज डाक से विवेचक के पास भेजे गए थे। कुछ समय बाद उनका यहां से स्थानांतरण हो गया। थाना प्रभारी बाबूपुरवा का कहना है कि स्थानांतरण पर जाने के दौरान विवेचक शिवनाथ सिंह यादव ने न तो केस डायरी, आरोप पत्र चार्ज लेने वाले दारोगा, न तो सीओ पेशी और न ही न्यायालय में जमा किए। केस डायरी न मिलने पर उनके खिलाफ सरकारी दस्तावेज गायब करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

जागरण संवाददाता, कानपुर : दुर्घटना के दर्ज मुकदमे की केस डायरी गायब होने पर तत्कालीन विवेचक व मौजूदा आर्थिक अनुसंधान अपराध शाखा लखनऊ के इंस्पेक्टर पर बाबूपुरवा थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कराया है।

थाना प्रभारी बाबूपुरवा जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष 2012 में दुर्घटना के संबंध में मुकदमा नंबर 473 थाने में दर्ज हुआ था। तत्कालीन बगाही चौकी प्रभारी रहे दारोगा शिवनाथ सिंह मामले की विवेचना कर रहे थे। 19 मार्च 2013 को उन्होंने केस डायरी के साथ आरोप पत्र सीओ बाबूपुरवा पेशी कार्यालय में दिए थे। जिसमें सीओ बाबूपुरवा ने आपत्तियां लगाकर वापस कर दिया था। 13 अप्रैल 2013 को आपत्तियां दूर करने के लिए केस डायरी व अन्य दस्तावेज डाक से विवेचक के पास भेजे गए थे। कुछ समय बाद उनका यहां से स्थानांतरण हो गया। थाना प्रभारी बाबूपुरवा का कहना है कि स्थानांतरण पर जाने के दौरान विवेचक शिवनाथ सिंह यादव ने न तो केस डायरी, आरोप पत्र चार्ज लेने वाले दारोगा, न तो सीओ पेशी और न ही न्यायालय में जमा किए। केस डायरी न मिलने पर उनके खिलाफ सरकारी दस्तावेज गायब करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।


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