नियम जाने बिना न करें अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री
आयकर विभाग के नियमों को जाने बिना अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री नहीं करनी चाहिए। यह बात गुरुवार को कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की गोष्ठी में कही गई। बताया गया कि कोई गलती होने पर टैक्स या ब्याज अदा करना पड़ सकता है।
जागरण संवाददाता, कानपुर : आयकर विभाग के नियमों को जाने बिना अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री नहीं करनी चाहिए। यह बात गुरुवार को कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की गोष्ठी में कही गई। बताया गया कि कोई गलती होने पर टैक्स या ब्याज अदा करना पड़ सकता है।
आयकर अधिनियम की धारा 50 सी के संबंध में सदस्यों के बीच चर्चा कर रहे नरपत जैन ने बताया कि अचल संपत्ति की खरीद व बिक्री पर कई तरह के प्रावधान लागू होते हैं। इसकी जानकारी करदाता को पहले से होना जरूरी है। जमीन, मकान या दोनों की बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी अधिकारी संपत्ति के मूल्य का आकलन करते हैं। उसी पर पूंजीगत लाभ की गणना की जाती है। इसमें कुछ कठिनाइयों को देखते हुए इस बार के बजट में पांच फीसद तक की छूट दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप मेहरोत्रा ने बताया कि तमाम न्यायालयों के निर्णय के अनुसार बुकिंग या लीज होल्ड अधिकार के हस्तांतरण पर धारा 50 सी लागू नहीं होती। सीए अखिलेश तिवारी के मुताबिक कर प्रावधानों के अनुसार वास्तविक विक्रय मूल्य की जगह स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य लिया जाता है। यह अनुमान पर आधारित होता है। इसलिए कई न्यायालयों ने इस अंतर पर कर अपवंचना की पेनाल्टी न लगाने के आदेश दिए हैं। बताते चले कि आदेश के बाद अब कार्रवाई और तेज हो जाएगी। गोष्ठी की अध्यक्षता मदन लाल जैन व संचालन महामंत्री अवधेश मिश्रा ने किया। अध्यक्ष गोविंद कृष्णा, शरद निगम, अलिंद पी गुप्ता, संजय शुक्ला, प्रमोद सक्सेना, गोपाल कृष्ण गुप्ता, बसंत लाल गुप्ता, सरबजीत सिंह रहे।