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Lockdown-3: कानपुर में सुबह दस से पांच प्राइवेट ऑफिस खोलने की मंजूरी, पूरी करनी होंगी ये शर्तें

कंपनी कार्यालय या फर्म को लेटर पैड पर घोषणा पत्र भरकर जिला उद्योग केंद्र में देने की बाध्यता।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Sun, 10 May 2020 09:42 AM (IST)Updated: Sun, 10 May 2020 09:42 AM (IST)
Lockdown-3: कानपुर में सुबह दस से पांच प्राइवेट ऑफिस खोलने की मंजूरी, पूरी करनी होंगी ये शर्तें
Lockdown-3: कानपुर में सुबह दस से पांच प्राइवेट ऑफिस खोलने की मंजूरी, पूरी करनी होंगी ये शर्तें

कानपुर, जेएनएन। उद्योगों के बाद अब शहर में निजी कार्यालयों के खुलने का रास्ता भी साफ हो गया है। सोमवार से जिले के सभी निजी कार्यालय सुबह दस से शाम पांच बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके लिए कंपनी, कार्यालय अथवा फर्म को अपने लेटर पैड पर स्व घोषणापत्र भरकर जिला उद्योग केंद्र को देना होगा।

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शासन से मिले दिशा निर्देश के क्रम में शनिवार को डीएम डॉ. ब्रादेव राम तिवारी ने निजी कार्यालय खोलने के आदेश जारी कर दिए। निजी कार्यालयों को सशर्त अनुमति दी गई है। कार्यालय खोलने से पूर्व कार्यालय अध्यक्ष को कंपनी अथवा फर्म के लेटर पैड पर स्व घोषणापत्र भरकर देना होगा। जिसके मुताबिक कार्यालय अध्यक्ष और कर्मचारियों द्वारा शासनादेशों में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा। घोषणापत्र उपायुक्त उद्योग कानपुर सर्वेश्वर शुक्ला को देना होगा।

कार्यालय अध्यक्ष स्व. घोषणापत्र को जिला उद्योग केंद्र की ईमेल आइडी gmdickpr@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। घोषणापत्र की एक प्रति संबंधित थाने को भेजनी होगी, जबकि दूसरी प्रति कार्यालय के बाहर चस्पा करनी होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि निजी कार्यालय अथवा उनके किसी भी कर्मचारी द्वारा दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति, कार्यालय, कंपनी अथवा फर्म संचालक की होगी। उन सभी पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

इन शर्तों को मानना होगा

  • कार्यालय परिसर को नियमित सैनिटाइज करना होगा।
  • 50 से अधिक कर्मचारी होने पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के तहत 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ विशेष परिवहन की व्यवस्था करनी होगी।
  • परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों, यंत्रों को सैनिटाइज किया जाएगा।
  • कर्मचारियों की थर्मल स्कीनिंग अनिवार्य होगी।
  • कामयों, श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य रूप से कराना होगा।
  • सभी को मास्क लगाना होगा और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा।
  • दो या चार से अधिक व्यक्तियों को (लिफ्ट के आकार के आधार पर) लिफ्ट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
  • कर्मचारियों का बीमा कराना होगा।
  • 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को संचालन से पूर्व 26 कामयों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रेंडम आधार पर कम से कम छह कामयों की कोरोना संबंधी जांच करानी होगी।

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