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कन्नौज में सही सर्वे न होने पर ग्रामीणों में नाराजगी, एसडीएम ने लिखा ये पत्र

मकान के मूल्यांकन में बिना किसी आधार के इन्हें 50 से 60 वर्ष पुराना दिखा दिया गया है। ऐसे में मुआवजे में अत्यधिक कटौती की गई है। वही प्रेमपुर बाजार में बमुश्किल 25 से 30 वर्ष पुराने मकान है। इससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं।

By Akash DwivediEdited By: Published: Thu, 05 Aug 2021 06:25 AM (IST)Updated: Thu, 05 Aug 2021 06:25 AM (IST)
कन्नौज में सही सर्वे न होने पर ग्रामीणों में नाराजगी, एसडीएम ने लिखा ये पत्र
एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को मूल्यांकन कराए जाने के लिए पत्र लिखा

कन्नौज, जेएनएन। मुआवजे के लिए सही सर्वे न होने पर ग्रामीणों में नाराजगी है। नए सर्वे की मांग जोर पकड़ रही है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को मूल्यांकन कराए जाने के लिए पत्र लिखा।

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प्रेमपुर में जीटी रोड चौड़ीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहीत की गई है। इसको लेकर ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों के अनुसार सर्वे करने आई टीम ने सही कार्य नहीं किया। मनमाने तरीके से मूल्यांकन किया गया। इसकी वजह से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। सर्वे में काफी त्रुटियां। इसको लेकर प्रेमपुर निवासी अजय कुमार, रमेश चंद्र, शहवीर सिंह, विमला देवी, बृजपाल सिंह, विजेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, वीर सिंहयादव, रीशू यादव, मुकेश चंद यादव व रेशम देवी सहित कई लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना में जमीन व मकान प्रभावित हो रहे हैं।

मकान के मूल्यांकन में बिना किसी आधार के इन्हें 50 से 60 वर्ष पुराना दिखा दिया गया है। ऐसे में मुआवजे में अत्यधिक कटौती की गई है। वही प्रेमपुर बाजार में बमुश्किल 25 से 30 वर्ष पुराने मकान है। इससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तहसील स्तर से इसकी जांच कराई जाए। एसडीएम ने क्षेत्रीय लेखपाल व एनएचआइ के द्वारा संयुक्त रूप से जांच कराई। इसमें मकान संबंधी निर्माण के समय का आंकलन क्षेत्रीय लेखपाल निर्धारित नहीं कर सके। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एसडीएम ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को मूल्यांकन कराए जाने के लिए पत्र भेजा। एसडीएम देवेश कुमार गुप्त ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर मूल्यांकन कराने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजा गया है। इसके बाद ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो जाएगा।उन्हें नियमानुसार मुआवजा प्राप्त हो सकेगा।


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