बीसीए छात्रा आत्महत्या मामले में जांच के दायरे में आए सीएसजेएमयू कर्मी
बीसीए की छात्रा के सुसाइड मामले में विशेष टीम ने जांच शुरू कर दी है। जुड़े लोगों के बयान लिए जाएंगे। इसके अलावा मामले में एस आइ की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
जागरण संवाददाता, कानपुर : छेड़छाड़ से तंग आकर सीएसजेएमयू की बीसीए की छात्रा के खुदकुशी के मामले में चल रही पुलिस जांच की जद में विश्वविद्यालय प्रशासन के अन्य अधिकारी भी आ गए हैं। उन्होंने शिकायत का समय पर निस्तारण कर दिया होता तो यह न होता। इसके अलावा पुलिस छात्रा के ही एक करीबी और मुकदमा दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले से जुड़ीं तीन छात्राओं की भी कुंडली खंगाल रही है। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन व पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगली उठने के बाद उठी उंगली के बाद पूरे मामले की तह तक जाने के लिए विशेष जांच टीम बनाकर जांच शुरू कर दी गई है। जांच टीम छात्रा व आरोपितों से जुड़े लोगों के विषय में पूरी जानकारी जुटाने के साथ विश्वविद्यालय में चल रहे माहौल का भी पूरा ब्यौरा तैयार कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस छात्रा की सुसाइड के बाद से पूरे घटना क्रम में मौजूद रहे एक छात्र को खोज रही है। जिसका नाम हर विवाद के बाद आया है। चौथे आरोपी की तलाश में इलाहाबाद व गाजियाबाद में छापेमारी
छात्रा के सुसाइड का कारण बने आरोपित दस हजार इनामी अनिकेत पांडेय की तलाश में पुलिस की लगातार छापेमारी चल रही है। अनिकेत के हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे लेने की आशंका पर पुलिस ने शुक्रवार को घेरेबंदी की लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसके गाजियाबाद में होने की आशंका पर एक टीम वहां भी गई है। यहां उसके एक रिश्तेदार के घर रहने की जानकारी मिली है। इंटरनल कमेटी ने दर्ज किए शिक्षकों के बयान
इंटरनल कमेटी के सदस्यों ने शुक्रवार को बीसीए विभाग के शिक्षकों (आठ-नौ) के बयान दर्ज किए। छात्रा व दोनों आरोपित छात्रों के स्वभाव, कक्षा में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई। कमेटी की अगुआई कर रहे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर आरसी कटियार ने कहा कि जांच के दौरान सभी पक्षों के बयान दर्ज होंगे। जांच की रिपोर्ट कुलपति को सौंप देंगे। इंटरनल कमेटी ने परिजनों के बयान दर्ज किया है। शुरू हुई पढ़ाई
शुक्रवार को बीसीए की सभी कक्षाएं संचालित हुईं। जो छात्र-छात्राएं पहुंचे थे, उन्होंने यहां पढ़ाई की। यह जानकारी यूआईईटी की निदेशक डॉ.रेनू जैन ने दी। एसआइ की जमानत याचिका खारिज
छात्रा की आत्महत्या मामले में शुक्रवार को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ममता गुप्ता ने एसआइ की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व गुरुवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से बीसीए विभागाध्यक्ष की जमानत खारिज हो चुकी है।
बीसीए छात्रा की आत्महत्या मामले में बुधवार को जेल भेजे गए विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज एसआइ अजय मिश्रा की जमानत याचिका सीएमएम में दाखिल की गई। जमानत के पक्ष में झूठा फंसाए जाने और कोई साक्ष्य न होने की दलील देते हुए जमानत की मांग की गई। बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री योगेंद्र कुमार अवस्थी लल्लन के मुताबिक चूंकि आरोप सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है लिहाजा न्यायालय ने निर्णय में कहा कि प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। अधिवक्ता के मुताबिक एक दो दिन में ममता तिवारी की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में दाखिल की जाएगी। उसके बाद एसआइ की जमानत लगाएंगे।