पांच साल पहले किया था अपराध, अब सलाखों के पीछे गुजरेगा पूरा जीवन
सिकंदरा के खोजाफूल गांव में मूक युवक को पीटने से मना करने पर बरछी से हमला करके कर दी थी हत्या। कोर्ट ने आजीवन कारावास (जीवित रहने तक) की सजा सुनाई है।
कानपुर (जेएनएन)। पांच साल पहले किए अपराध की सजा में अब आरोपित को जीवन सलाखों के पीछे बिताना होगा। हत्या के मामले में कानपुर देहात की अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद पुलिस अभिरक्षा में आरोपित को जेल भेज दिया गया।
ये हुई थी घटना
सिकंदरा थाना क्षेत्र के खोजाफूल में 16 जुलाई 2013 को शिवाकांत मिश्रा ने मामूली विवाद में सतीश कटियार पर बरछी से हमलाकर मरणासन्न कर दिया था। इलाज के दौरान 17 जुलाई को सतीश की मौत हो गई थी। मामले में भाई पंकज कटियार ने मूक विवेक को बेवजह पीटने से मना करने पर आरोपित शिवाकांत द्वारा भाई सतीश पर बरछी से हमला करने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था। घायल की मौत के बाद सिकंदरा पुलिस ने मामले को हत्या में तरमीम कर आरोपित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
कोर्ट ने सुनाई सजा
मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम विजेंद्र सिंह की कोर्ट में विचाराधीन थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता विशंभर सिंह ने बताया कि अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने आरोपित शिवाकांत को आजीवन कारावास (जीवित रहने तक) की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को जिला जेल भेज दिया गया।