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बिकरू कांड में आरोपित शिवम दुबे की जमानत याचिका को न्यायालय ने किया खारिज

बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की ओर से काफी देर तक सुनवाई हुई सुनवाई गुरुवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शिवम दुबे उर्फ दलाल के मौके पर होने के साथ ही पुलिस टीम पर फायरिंग करने के साक्ष्य प्रस्तुत किये गए

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 06:53 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 06:53 PM (IST)
बिकरू कांड में आरोपित शिवम दुबे की जमानत याचिका को न्यायालय ने किया खारिज
आरोपित शिवम दुबे उर्फ दलाल की जमानत याचिका को निरस्त किए जाने का सांकेतिक चित्र

कानपुर देहात, जेएनएन। बिकरू कांड में जेल में बंद आरोपित शिवम दुबे की जमानत को लेकर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से घटना वाले दिन आरोपित के शामिल होने के पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बचाव पक्ष की ओर से पेश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

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चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव दो जुलाई को विकास दुबे व गैंग से जुड़े अन्य लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। पुलिस ने बिकरू निवासी आरोपित शिवम दुबे उर्फ दलाल को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से आरोपित की जमानत को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था, जिसकी सुनवाई गुरुवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में हुई। इस दौरान बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की ओर से काफी देर तक सुनवाई हुई। आरोपित की जमानत को लेकर बचाव पक्ष ने न्यायालय में शिवम दुबे उर्फ दलाल नाम के दो व्यक्ति होने के साथ ही घटना में शिवम दुबे के न शामिल होने की दलील दी।

वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से घटना वाली रात शिवम दुबे उर्फ दलाल के मौके पर होने के साथ ही पुलिस टीम पर फायरिंग करने के साक्ष्य प्रस्तुत किये गए। विशेष न्यायाधीश रामकिशोर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत के पर्याप्त आधार न पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

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