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प्राइवेट सेक्टर के आफिस में 50 फीसद कर्मचारी ही आएंगे, कानपुर में बढ़ते कोरोना के मामलों पर डीएम ने दिया आदेश

डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि स्थानीय मंडियों और साप्ताहिक मार्केट में इस तरह दुकानों को संचालित किया जाए वहां फुटकर बिक्री के दौरान भीड़ न लगे। लोग कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए ही सब्जी फल व अन्य सामान खरीदें।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Thu, 13 Jan 2022 12:35 PM (IST)Updated: Thu, 13 Jan 2022 01:43 PM (IST)
प्राइवेट सेक्टर के आफिस में 50 फीसद कर्मचारी ही आएंगे, कानपुर में बढ़ते कोरोना के मामलों पर डीएम ने दिया आदेश
सेंट्रल स्टेशन पर यात्री की कोरोना जांच के लिए सैंपल लेता स्वास्थ्य कर्मी।

कानपुर, जागरण संवाददाता। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अब डीएम विशाख जी अय्यर ने एक और कदम उठाया है। निजी कार्यालयों में अब 50 प्रतिशत कर्मचारी ही आएंगे। वहां भी रोस्टर प्रणाली लागू होगी। सरकारी कार्यालयों में यह व्यवस्था दो दिन पहले ही लागू की गई थी। सरकारी विभागों में यह व्यवस्था आपात सर्विस एवं निर्वाचन से संबंधित कार्मिकों पर लागू नहीं होगी। साथ ही चकरपुर स्थित फल व सब्जी मंडी में दुकानों को खोलने का समय निर्धारित कर दिया है और मंडी सचिव से कहा है कि वे इसका पालन सख्ती से कराएं। भीड़ लगे और लोग शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए मास्क पहनकर ही खरीदारी करें इसके लिए लोगों को बाध्य किया जाएगा। 

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जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार से अधिक हो गई है। ऐसे में जिम, वाटर पार्क, स्वीङ्क्षमग पूल आदि को बंद कर दिया गया है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हाल अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल रहे हैं। सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक फल मंडी, आलू, प्याज और लहसुन की दुकानें खुलेंगी, जबकि शाम छह बजे से 12 बजे तक हरी सब्जियों की दुकानें खुलेंगी। डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि स्थानीय मंडियों और साप्ताहिक मार्केट में इस तरह दुकानों को संचालित किया जाए वहां फुटकर बिक्री के दौरान भीड़ न लगे। लोग कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए ही सब्जी, फल व अन्य सामान खरीदें। मास्क नहीं तो सामान नहीं का नियम सख्ती से लागू कराने पर डीएम ने जोर दिया है। उन्होंने एडीएम सिटी से कहा है कि जरूरत पडऩे पर भीड़ भाड़ वाली मंडियों को खुले स्थान पर शिफ्ट किया जाए ताकि वहां खरीदारी के लिए आने वालों की भीड़ कम लगे। इस कार्य में मंडी सचिव की भी मदद लेने का आदेश उन्होंने दिया है। मंडियों में ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से सुबह चार बजे से आठ बजे तक होती रहनी चाहिए। एडीएम, पुलिस उपायुक्त और  पुलिस अधीक्षक सुबह चार बजे से आठ बजे के मध्य मंडियों का निरीक्षण कर नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं। 

होटल व रेस्टोंरेंट पर जरूर हो हेल्प डेस्क: डीएम ने होटल, रेस्टोरेंट में हेल्प डेस्क की स्थापना पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हेल्प डेस्क पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। कारोबारियों को जागरूक किया जाए ताकि वे हेल्प डेस्क हर हाल में स्थापित करें।

बस व रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर कोविड की जांच होगी: डीएम ने कहा है कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्क्रीङ्क्षनग कराई जाए। एंटीजन टेस्ट एवं आवश्यकता पडऩे पर आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जाए। अगर कोई यात्री कोविड पाजिटिव पाया जाए तो तत्काल उसके उपचार की व्यवस्था की जाए। 


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