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हाईटेंशन लाइन के नीचे से हटाकर आवंटित किया जाए प्लाट

जागरण संवाददाता, कानपुर : हाइटेंशन लाइन के नीचे प्लाट आवंटन पर महिला ने जिला उपभोक्ता फा

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Dec 2017 09:09 PM (IST)Updated: Mon, 11 Dec 2017 09:09 PM (IST)
हाईटेंशन लाइन के नीचे से हटाकर आवंटित किया जाए प्लाट
हाईटेंशन लाइन के नीचे से हटाकर आवंटित किया जाए प्लाट

जागरण संवाददाता, कानपुर : हाइटेंशन लाइन के नीचे प्लाट आवंटन पर महिला ने जिला उपभोक्ता फोरम में अपील की जिस पर फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह ने प्लाट दूसरी जगह आवंटन करने के आदेश नगर आयुक्त को दिए हैं। साथ ही पीड़िता को 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च देने के आदेश भी दिए गए।

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अनवरगंज निवासी कृष्णा देवी को जनवरी 2002 को महाबलीपुरम् योजना में भूखंड एलॉट हुआ था। उक्त भूखंड 33000 वोल्ट हाईटेंशन लाइन के नीचे आवंटित किया गया था। इस पर उन्होंने अधिकारियों को पत्र भेजकर अन्यत्र भूखंड दिए जाने की अपील की जिस पर अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। इस मामले में उन्होंने नगर आयुक्त को पक्षकार बनाते हुए फोरम में प्रार्थना पत्र दिया। नगर निगम की ओर से जवाब दिया गया कि वह पैसा वापस करने को तैयार है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने निर्णय देते हुए कहा कि 30 दिनों के भीतर आवंटित भूखंड हाईटेंशन लाइन के नीचे से हटाकर उसी योजना के तहत कहीं और प्लाट आवंटित किया जाए।


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