Kanpur में पिटबुल और राट विलर कुत्ते को रखने की मिली सशर्त छूट, Nagar Nigam को शपथ पत्र के बाद होगा रजिस्ट्रेशन
कानपुर में अब पिटबुल और राट विलर कुत्ते को रखने की सशर्त छूट मिली है। इसमें नगर निगम में पहले शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद तक जाकर रजिस्ट्रेशन होगा। नगर निगम सदन के फैसले के तहत नए पिटबुल और रोड वीलरको पालने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
कानपुर, जागरण संवाददाता। पिटबुल और राट विलर कुत्ते को रखने के लिए डाग लवर्स को सशर्त छूट दी गयी है। महापौर प्रमिला पांडेय ने साफ कहा है कि कुत्ते पालने वालों को पहले शपथ पत्र देना होगा। जिसके मुताबिक अगर यह कुत्ते किसी को काटते हैं तो फिर उनके मालिकों को इलाज का पूरा खर्चा उठाना होगा।
इसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। नगर निगम सदन के फैसले के तहत नए पिटबुल और रोड वीलरको पालने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
नगर निगम सदन द्वारा पिटबुल और राट विलर कुत्ते को पालने पर रोक लगाने को लेकर कुत्ते पालने वालों ने नगर निगम मुख्यालय में विरोध किया। उन्होंने कहा कि वह पहले से कुत्ते पाल रहे है। उनको छूट दी जाए।
महापौर ने मु्ख्य पशु चिकत्साधिकारी डा आरके निरंजन को आदेश दिए कि जो पहले से रोक वाले कुत्ते पाल रहे है तो इनसे पहले शपथ पत्र ले लिया जाए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाए। महापौर ने बताया कि शहर में करीब 1500 पिटबुल, रोट विलर और अमेरिकन बुली कुत्ते पाले जा रहे हैं।
ब्रीडिंग सेटंर पर हो कार्रवाई : महापौर ने कहा कि ब्रीडिंग सेंटर पर सख्ती की जाएगी। पिटबुल और रोड वीलरकुत्तों की ब्रीडिंग नहीं होने दी जाएगी जिससे शहर में इन कुत्तों पर आगे से पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा
सके। साथ ही अभियान चलाकर लोगों से अपील की जाए कि रोक वाले कुत्तों को न पाले नहीं तो कार्रवाई की जाएगी।