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चित्रकूट यौन शोषण केस: निलंबित जेई की पत्नी को नहीं मिली राहत, दो फरवरी को जमानत पर होगी सुनवाई

लंबे समय से इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने के मामले में सीबीआइ ने दिल्ली से अनपरा के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया था। उससे जानकारी मिलने के बाद चित्रकूट में सिंचाई विभाग के निलंबित अवर अभियंता रामभवन को गिरफ्तार किया था।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Fri, 29 Jan 2021 04:20 PM (IST)Updated: Sat, 30 Jan 2021 02:09 AM (IST)
चित्रकूट यौन शोषण केस: निलंबित जेई की पत्नी को नहीं मिली राहत, दो फरवरी को जमानत पर होगी सुनवाई
चित्रकूट में यौन शोषण मामले में आरोपित निलंबित जेई की सांकेतिक तस्वीर।

चित्रकूट, जेएनएन। जिले  में बच्चों को हैवानियत का शिकार बनाने वाले आरोपित की पत्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि बाल यौन शोषण के आरोपित सिंचाई विभाग के निलंबित जेई रामभवन की पत्नी दुर्गावती की जमानत पर सुनवाई की तिथि बढ़ गई। इसके लिए अब दो फरवरी की तारीख सुनिश्चित की गई है। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम के न्यायालय में सीबीआइ व बचाव पक्ष के अधिवक्ता पहुंचे और अपना-अपना पक्ष रखा। इधर, सीबीआइ ने पीड़ितों के कोर्ट में दर्ज कराए गए बयानों को देखने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद बयानों का बंद कमरे में अवलोकन किया।

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क्या है पूरा मामला

लंबे समय से इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने के मामले में सीबीआइ ने दिल्ली से अनपरा के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया था। उससे जानकारी मिलने के बाद सीबीआइ ने डेढ़ महीने की जांच और 19 दिन साक्ष्य जुटाने के बाद चित्रकूट में सिंचाई विभाग के निलंबित अवर अभियंता रामभवन को गिरफ्तार किया था। उसे बांदा कोर्ट में पेश किया गया था।


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