खत्म होगा 13 साल से चल रहा महापौर पर मुकदमा, जानिए किस मामले में हुई थी एफआइआर Kanpur News
अभियोजन ने दी सहमति प्रमिला पांडेय समेत सात महिलाओं को किया गया था आरोपित।
कानपुर, जेएनएन। बिजली समस्या को लेकर ग्वालटोली में 13 साल पहले भाजपाइयों के साथ प्रदर्शन करने में आरोपित महापौर प्रमिला पांडेय पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की तैयारी है। इसके लिए अभियोजन अपनी सहमति दे चुका है। गौरतलब है कि पुलिस ने प्रमिला पांडेय, गीता निषाद, मधु मिश्रा समेत सात महिलाओं को सरकारी काम में बाधा डालने, बलवा, सेवन क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोपित किया था। 2007 से यह मामला एसीएमएम अष्टम की कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं, सीसामऊ थाने में दर्ज दीपू तिवारी व बिधनू थाने में दर्ज शैलेंद्र तिवारी आदि के मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
ये हैं अन्य मामले, जिनकी मांगी गई रिपोर्ट
-भाजपा कार्यकर्ता को पकडऩे के विरोध में सितंबर 2015 को किदवई नगर थाने में हंगामा काटने पर पुलिस ने भाजपाइयों पर सरकारी काम में बाधा, बलवा समेत सेवन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगाया। भाजपा नेता प्रमोद विश्वकर्मा समेत छह आरोपितों पर रिपोर्ट मांगी गई है।
-भाजपा नेता राकेश तिवारी पर चकेरी और सीसामऊ थाने में दो मामले दर्ज हैं। दोनों मामले राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए हैंं। शासन ने इस मामले में 13 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। अभियोजन की सहमति हुई तो मुकदमा वापसी शुरू कर हो जाएगी।
इनका ये है कहना
राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा मुकदमा था। इसकी वापसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक-दो हफ्ते में यह मुकदमा खत्म हो जाएगा।
-प्रमिला पांडेय, महापौर
महापौर समेत दो मामलों में मुकदमा वापसी की अनुमति मिल गई है। बाकी पर शासन को जल्द स्थिति बताएंगे।
-दिलीप अवस्थी, डीजीसी क्रिमिनल