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रामजानकी मंदिर का वजूद खत्म करने वाले मुख्तार बाबा पर मुकदमा, पाक नागरिक समेत 14 लोगों को बनाया गया आरोपित

कानपुर में रामजानकी मंदिर का वजूद खत्म करने वाले मुख्तार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं पाक नागरिक समेत 14 लोगों को आरोपित बनाया गया है। डी-2 गैंग के साथियों संग पड़ोसी के मकान पर कब्जा किया था।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Thu, 23 Jun 2022 07:59 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jun 2022 07:59 PM (IST)
रामजानकी मंदिर का वजूद खत्म करने वाले मुख्तार बाबा पर मुकदमा, पाक नागरिक समेत 14 लोगों को बनाया गया आरोपित
कानपुर में राममंदिर कब्जाने के मामले में मुख्तार बाबा के खिलाफ मुकदमा।

कानपुर, जागरण संवाददाता। रामजानकी मंदिर ट्रस्ट में फर्जी हिबा कर पंचशाला रजिस्टर में मां का नाम चढ़वाने, पूजा स्थल पर बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट बनाने और पड़ोसी के मकान में डी-2 गैंग के साथियों के साथ मिलकर कब्जा करने के आरोप में मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा, उसकी मां हाजरा बेगम और पाकिस्तानी नागरिक आबिद रहमान समेत 14 लोगों के विरूद्ध बजरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहरीर मुख्तार के पड़ोसी सैयद अदीबुल कदर की ओर से दी गई थी।

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नगर निगम दस्तावेजों के मुताबिक रामजानकी मंदिर ट्रस्ट परिसर संख्या 99/14 था जिसमें धोखाधड़ी कर बाद में 99/14-ए दिखा दिया गया। ठीक इसी के बगल में रहने वाले 99/15 निवासी सैयद अदीबुल कदर जूनियर हाईस्कूल बिनौर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है।बजरिया थाने में दी तहरीर में उन्होंने कहा कि उनके मकान संख्या 99/15 से जुड़ा हुआ 99/14 एक प्राचीन राम जानकी मन्दिर था जिसे वह बचपन से देखते चले आ रहे थे। मंदिर की भव्यता अपने माता-पिता और स्वजनों से भी खूब सुनी थी।मंदिर ट्रस्ट की किरायेदारी में 18 हिंदुओं की दुकानें थी।वर्ष 1931 के दंगे में जब हिन्दु आबादी ने इस क्षेत्र से पलायन किया बावजूद इसके मन्दिर में पुजारी रहते थे और प्रतिदिन पूजा-पाठ करते थे।

इसी बीच नगर निगम के रिकार्ड के अनुसार पंचशाला रजिस्टर्ड में धोखाधड़ी कर मौला बख्श का नाम दर्ज करा दिया गया । इसके बाद मौला बख्श और यशोदा नगर शंकराचार्य नगर में रहने वाले शिवचरन गुप्ता द्वारा एक नाबालिग पाक नागरिक आबिद रहमान पुत्र हमीदुर्रहमान के नाम फर्जी जबानी हिबानामाा कराया और नगर निगम के पंचशाला रजिस्टर में आबिद का नाम दर्ज करा दिया।इसके बाद पाक नागरिक आबिद रहमान से मंदिर की संपत्ति मुख्तार बाबा की माता हाजरा बेगम के नाम बैनामा करा दिया गया।इस बैनामे के आधार पर वसीयत के जरिये संपत्ति मुख्तार अहमद (बाबा) उसके भाई मुमताज अहमद तथा मुश्ताक अहमद के नाम हो गई।जिसके बाद यहां बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट खड़ा किया गया।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मुख्तार यहीं नहीं ठहरा बल्कि शत्रु संपत्तियों और मंदिरों को अवैध तरीके से खरीद फरोख्त करते हुए वजूद खत्म कर दिया।शत्रु संपत्तियों पर उसने 1.61 करोड़ का लोन लिया और यह पैसा भी हजम कर गया।आरोप है कि अदीबुल कदर ने मंदिर के संरक्षणार्थ आवाज उठायी थी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा।मुख्तार ने अपने डी-2 गैंग के साथियों के साथ मिलकर हथियारों के बल पर उन्हें भी परिवार समेत घर से बाहर कर दिया और उनकी संपत्ति पर धोखाधड़ी कर बैनामा भी करा लिया।मुख्तार के साथी समी उर्फ आमिर सुनार ने भी मंदिर परिसर में तीन मंजिला निर्माण कर रखा है। तहरीर में रामजानकी मंदिर परिसर में बने निर्माण को ध्वस्त करने की अपील की गई है।

इन पर दर्ज हुआ मुकदमा- मौलाबख्श, शिवचरन गुप्ता, पाक नागरिक आबिद रहमान, हाजरा बेगम मुख्तार बाबा की मां, मुख्तार बाबा, भाई मुमताज व मुश्ताक, बेटा वकार अहमद, समधी असरारूल हक उर्फ पप्पू सुनार, महफूज आलम, इल्तिफात हुसैन, इरशाद, एहतिशामुल हक, मो. समी उर्फ आमिर सुनार


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